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Jind: गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में सात दोषियों को आजीवन कारावास, प्लॉट के विवाद में की थी वारदात

Sat, 04 Mar 2023 01:32 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 04 Mar 2023 01:32 AM IST
सार

22 दिसंबर को धर्मगढ़ निवासी साहब सिंह की प्लॉट के विवाद में हत्या कर दी थी। सफीदों थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका ओमप्रकाश दीवान से शिव काॅलोनी में प्लाॅट को लेकर विवाद चला आ रहा था।

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Life imprisonment to seven convicts of murder in Jind
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधु की अदालत ने हत्या करने, जानलेवा हमला करने के जुर्म में सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छह लोगों को 20-20 हजार रुपये और एक व्यक्ति को 19 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव धर्मगढ़ निवासी परमजीत सिंह ने 22 दिसंबर 2012 को सफीदों थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका ओमप्रकाश दीवान से शिव काॅलोनी में प्लाॅट को लेकर विवाद चला आ रहा था।

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उस दिन जब वह प्लाॅट की नींव भर रहे थे तो उस समय ओमप्रकाश दीवान पक्ष के लोगों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें गोली लगने से उसके पिता गांव धर्मगढ़ निवासी साहब सिंह की मौत हो गई थी, जबकि वार्ड नंबर छह निवासी हरदीप, धर्मगढ़ निवासी भूपेंद्र, रणजीत, गांव रत्ताखेड़ा निवासी धर्मराज और गांव निम्नाबाद निवासी गुरमीत गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

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पुलिस ने परमजीत की शिकायत पर सफीदों निवासी रामपाल, मनदीप, रोहित, विक्रम, सोनू उर्फ सुनील, निपुण, सोमबीर के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, कब्जा करने की कोशिश और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

 

शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह संधु की अदालत ने हत्या करने, जानलेवा हमला करने के जुर्म में रामपाल, मनदीप, रोहित, विक्रम, सोनू उर्फ सुनील, निपुण, सोमबीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। छह लोगों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना, जबकि सोमबीर को 19 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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