फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Life imprisonment to 11 including former sarpanch for murder in Jind of Haryana

Jind: हत्या के जुर्म में पूर्व सरपंच समेत 11 को उम्र कैद, प्लाट के विवाद में 2016 में की थी हत्या

Wed, 16 Nov 2022 08:01 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 16 Nov 2022 08:01 PM IST
सार

लक्ष्मी मार्केट में प्लाट के विवाद में 2016 में दलबीर की हत्या की गई थी। उचाना थाना पुलिस ने घायल सतबीर की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। 

विज्ञापन
Life imprisonment to 11 including former sarpanch for murder in Jind of Haryana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : google

विस्तार

हरियाणा के जींद में प्लाट के विवाद में घसोपुर निवासी दलबीर की हत्या के जुर्म में एएसजे अमरजीत सिंह की अदालत ने बुधवार को दोष सिद्ध पूर्व सरपंच समेत 11 लोगों को आजीवन कारावास और 11500-11500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


घसो खुर्द गांव निवासी सतबीर ने तीन मई 2016 को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका उचाना के लक्ष्मी मार्केट में प्लाट है। उस प्लाट पर गांव छात्तर निवासी ईश्वर भी मालकीयत का दावा कर रहा है। ईश्वर प्लाट पर दीवार निकाल रहा था। उसी दौरान गांव घसो निवासी सतबीर व उसके परिजन मौके पर पहुंच गए।
विज्ञापन


इस पर नौबत कहासुनी तक आ पहुंची। उसी दौरान ईश्वर सिंह के पक्ष के लोग भी वहां पर पहुंच गए और हमला कर दिया। इसमें गांव घसो खुर्द निवासी सतबीर, उसके चाचा दलबीर, उसकी पत्नी गुड्डी, बेटा विक्रम, सतीश घायल हो गए। चिकित्सकों ने दलबीर की गंभीर हालात देख पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया जहां पर दलबीर की मौत हो गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


उचाना थाना पुलिस ने घायल सतबीर की शिकायत पर गांव छात्तर के पूर्व सरपंच ईश्वर, ओमप्रकाश, सतपाल, सतबीर, रोहताश, सतीश, राजकुमार, आनंद, नवराज, अनूप, सैन भगत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को एएसजे अमरजीत सिंह की अदालत ने सभी 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 11500-11500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed