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पत्नी के हत्यारे को दस वर्ष की कैद, दस हजार रुपये जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला फतेहाबाद
Updated Wed, 06 Apr 2016 11:57 PM IST
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पीट पीटकर पत्नी की हत्या करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने एक व्यक्ति को दस वर्ष की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की एवज में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
हैबतपुर गांव निवासी राममेहर ने सात फरवरी 2014 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन भतेरी की शादी लगभग दस साल पहले गांव अनूपगढ़ निवासी विरेंद्र के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सुसरालीजन भतेरी को तंग कर रहे थे। इसी बीच भतेरी ने तीन लड़कियों को जन्म दिया। जिसके बाद भतेरी पर अत्याचार और बढ़ गए।
राममेहर ने आरोप लगाया था कि भतेरी को लड़का पैदा नहीं होने पर विरेंद्र की दूसरी शादी रचाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन भतेरी विरेंद्र की दूसरी शादी में रोड़ा बनी हुई थी। जिसके चलते उसके पति विरेंद्र ने भतेरी की बेरहमी से पिटाई की। जिसके चलते उसकी मौत हो गई।
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शहर थाना पुलिस ने राममेहर की शिकायत पर मृतका के पति विरेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के जुर्म में विरेंद्र को दस वर्ष की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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हैबतपुर गांव निवासी राममेहर ने सात फरवरी 2014 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन भतेरी की शादी लगभग दस साल पहले गांव अनूपगढ़ निवासी विरेंद्र के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सुसरालीजन भतेरी को तंग कर रहे थे। इसी बीच भतेरी ने तीन लड़कियों को जन्म दिया। जिसके बाद भतेरी पर अत्याचार और बढ़ गए।
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राममेहर ने आरोप लगाया था कि भतेरी को लड़का पैदा नहीं होने पर विरेंद्र की दूसरी शादी रचाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन भतेरी विरेंद्र की दूसरी शादी में रोड़ा बनी हुई थी। जिसके चलते उसके पति विरेंद्र ने भतेरी की बेरहमी से पिटाई की। जिसके चलते उसकी मौत हो गई।
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शहर थाना पुलिस ने राममेहर की शिकायत पर मृतका के पति विरेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के जुर्म में विरेंद्र को दस वर्ष की कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।