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पूर्व थाना प्रभारी व ठेकेदार की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, जींद
Updated Tue, 14 Feb 2017 11:54 PM IST
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पिछले माह 18 तारीख को कान्फेड के स्टोर कीपर ईश्वर की आत्महत्या के मामले में जुलाना थाना के पूर्व प्रभारी रामनिवास और कान्फेड के ठेकेदार राकेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को अदालत ने खारिज कर दी। हालांकि, इस मामले में हाईकोर्ट ने एक अन्य आरोपी पूर्व डीएफएससी अशोक कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है।
गौरतलब है कि स्टोर कीपर ईश्वर सिंह का शव 18 जनवरी को उनके घर में ही मिला था। ईश्वर सिंह के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने तत्कालीन डीएफएससी अशोक कुमार, जुलाना थाना प्रभारी रामनिवास व ठेकेदार राकेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद पांच दिन तक चले धरने के बाद ईश्वर सिंह के शव का अंतिम संस्कार किया गया था। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर आरोपियों को बड़ा झटका माना जा रहा है। मामले के जांच अधिकारी व अपराध शाखा के डीएसपी अजमेर सिंह के अनुसार अदालत ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
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गौरतलब है कि स्टोर कीपर ईश्वर सिंह का शव 18 जनवरी को उनके घर में ही मिला था। ईश्वर सिंह के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने तत्कालीन डीएफएससी अशोक कुमार, जुलाना थाना प्रभारी रामनिवास व ठेकेदार राकेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद पांच दिन तक चले धरने के बाद ईश्वर सिंह के शव का अंतिम संस्कार किया गया था। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर आरोपियों को बड़ा झटका माना जा रहा है। मामले के जांच अधिकारी व अपराध शाखा के डीएसपी अजमेर सिंह के अनुसार अदालत ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
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