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Jind: दो नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
Sat, 01 Apr 2023 12:01 AM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 01 Apr 2023 12:01 AM IST
सार
एएसजे चंद्रहास की अदालत ने सजा सुनाई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। डीएलएसए द्वारा पीड़ितों को 4 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने के निर्देश दिए।
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- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के जींद में एएसजे चंद्रहास की अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर दुष्कर्म के दो दोषियों बीरू राम उर्फ राहुल व संदीप को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अलग-अलग 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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सफीदों सदर थाना में दोनों नाबालिग लड़कियों की मां ने नौ मई 2019 को शिकायत दी थी कि उसकी बड़ी लड़की की उम्र 17 व छोटी की उम्र 14 साल है। इन दोनों का फतेहाबाद जिले के भरपूर गांव निवासी बीरू राम उर्फ राहुल व संदीप ने अपहरण कर लिया था। साथ ही उनके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था।
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उसी समय से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। एएसजे चंद्रहास की अदालत ने शुक्रवार को दोनों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष कैद व 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं डीएलएसए द्वारा पीड़ितों को 4 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने के निर्देश दिए।
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