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Jind: 20-20 years imprisonment to two convicts of kidnapping and raping two minors
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Jind: दो नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 01 Apr 2023 12:01 AM IST
एएसजे चंद्रहास की अदालत ने सजा सुनाई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। डीएलएसए द्वारा पीड़ितों को 4 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने के निर्देश दिए।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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हरियाणा के जींद में एएसजे चंद्रहास की अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर दुष्कर्म के दो दोषियों बीरू राम उर्फ राहुल व संदीप को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अलग-अलग 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सफीदों सदर थाना में दोनों नाबालिग लड़कियों की मां ने नौ मई 2019 को शिकायत दी थी कि उसकी बड़ी लड़की की उम्र 17 व छोटी की उम्र 14 साल है। इन दोनों का फतेहाबाद जिले के भरपूर गांव निवासी बीरू राम उर्फ राहुल व संदीप ने अपहरण कर लिया था। साथ ही उनके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था।
उसी समय से मामले की सुनवाई अदालत में चल रही थी। एएसजे चंद्रहास की अदालत ने शुक्रवार को दोनों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष कैद व 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं डीएलएसए द्वारा पीड़ितों को 4 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने के निर्देश दिए।
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