फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   पूर्व सरपंच ने कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस ने भेजा जेल

पूर्व सरपंच ने कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस ने भेजा जेल

Mon, 18 Mar 2019 12:06 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 18 Mar 2019 12:06 AM IST
विज्ञापन
पूर्व सरपंच ने कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस ने भेजा जेल
रिकार्ड जलाने वाले पूर्व सरपंच ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, भेजा जेल
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
सफीदों। गांव डिडवाड़ा के पूर्व सरपंच विनोद कुमार ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। जिसकी पुलिस ने गिरफ्तारी दिखाकर उसे कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पूर्व सरपंच विनोद पर ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड जलाने के आरोप में सफीदों पुलिस द्वारा 11 अक्टूबर 2018 को मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस के दबाव के चलते आखिरकार सरपंच को सरेंडर करना पड़ा। एएसपी अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि 11 अक्टूबर 2018 को तत्कालीन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेश कुमार शर्मा ने पूर्व सरपंच विनोद कुमार पर अपने कार्यकाल में पांच अगस्त 2015 को ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड जलाने के आरोप लगाए थे। जिसमें पुलिस ने आईपीसी की धारा 435 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामला दर्ज करके पुलिस उसको लगातार गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। दबाव के चलते पूर्व सरपंच विनोद कुमार ने एसडीजेएम प्रवेश सिंगला की अदालत में सरेंडर किया था, जहां से उसे एक दिन के रिमांड के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बीडीपीओ ने शिकायत में सफीदों के उपमंडल अधिकारी की जांच रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed