फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   20 years in prison for raping a minor in Jind

Jind: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा, 40 हजार जुर्माना लगाया

Tue, 20 Dec 2022 11:52 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 20 Dec 2022 11:52 PM IST
सार

वारदात अगस्त 2019 में हुई थी, दोषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। एडिशनल सेशन न्यायाधीश से सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
20 years in prison for raping a minor in Jind
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा में जींद शहर थाने के एक मामले में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी गढ़ी गांव निवासी श्रवन को एडिशनल सेशन जज ने 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

विज्ञापन


शहर थाना जींद के एक व्यक्ति ने एक अगस्त 2019 को पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी को गढ़ी गांव निवासी श्रवण बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। आरोपी युवक ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म भी किया था। पिता की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
विज्ञापन


इस मामले की जांच उप निरीक्षक घनश्याम देवी को सौंपी गई थी और उन्होंने आरोपी श्रवण को 4 अगस्त 2019 को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष ठोस साक्ष्य सहित पेश किये। मंगलवार को आरोपी श्रवण को पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर एडिशनल सेशन जज चंद्रहास की अदालत ने दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत पांच साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना, 363 आईपीसी के तहत तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, 376 (3) आईपीसी के तहत 20 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना, एससी एसटी एक्ट के तहत पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वहीं पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से चार लाख रुपये दिए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed