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Jind: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, जुर्माना भी लगाया
Tue, 13 Dec 2022 08:04 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 13 Dec 2022 08:04 PM IST
सार
जांच अधिकारी अनीता द्वारा अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर 20 साल कैद और 35500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं पीड़िता को चार लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के जींद के गढ़ी थाना क्षेत्र से नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी मनीष उर्फ काका को एएसजे चंद्रहांस की अदालत ने 20 वर्ष कैद और 35500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। नाबालिग की मां ने 25 मार्च 2021 को महिला थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 10 वर्षीय बेटी को मनीष उर्फ काका ने अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी उस समय लगी, जब उसकी बेटी को इंफेक्शन होने के कारण चलने-फिरने में परेशानी हुई।
महिला थाना की जांच अधिकारी एएसआई अनीता द्वारा मामले की जांच की गई और चिकित्सकों की रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
मामले की उसी समय से सुनवाई चल रही थी। जांच अधिकारी अनीता द्वारा अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को एएसजे चंद्रहांस की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 35500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चार लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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महिला थाना की जांच अधिकारी एएसआई अनीता द्वारा मामले की जांच की गई और चिकित्सकों की रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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मामले की उसी समय से सुनवाई चल रही थी। जांच अधिकारी अनीता द्वारा अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को एएसजे चंद्रहांस की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 35500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चार लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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