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नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की सजा
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नाबालिग को बहला फुसलाकर और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के दोष में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने गांव बात्ता निवासी शिव कुमार को दस वर्ष की कैद व 23 हजार रुपये की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में 19 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 24 अप्रैल 2017 को सदर थाने में एक व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया कि 22 अप्रैल 2017 को उसकी नाबालिग लड़की अचानक घर से लापता हो गई। आसपास पता करने पर भी उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने उस समय अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया था। इसमें नाबालिग ने बयान में आरोप लगाया कि गांव बात्ता निवासी शिव कुमार उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया, जहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बाद में दुराचार के मामले की धारा भी जोड़ ली। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दस साल की कैद व 23 हजार रुपये जुर्माना किया है।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 24 अप्रैल 2017 को सदर थाने में एक व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया कि 22 अप्रैल 2017 को उसकी नाबालिग लड़की अचानक घर से लापता हो गई। आसपास पता करने पर भी उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने उस समय अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया था। इसमें नाबालिग ने बयान में आरोप लगाया कि गांव बात्ता निवासी शिव कुमार उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया, जहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बाद में दुराचार के मामले की धारा भी जोड़ ली। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दस साल की कैद व 23 हजार रुपये जुर्माना किया है।
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