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Jind News: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए बनी कमेटी
Wed, 03 Apr 2024 01:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Wed, 03 Apr 2024 01:07 AM IST
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जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा के निर्देशानुसार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम का पालन करवाने के लिए प्रतिष्ठान से यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक स्थानीय शिकायत समिति और आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। जिन संगठनों और संस्थानों में 10 या इससे अधिक महिला कर्मचारी हैं उनमें आंतरिक शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य है, इसलिए सभी विभागों को कमेटी का गठन करना होगा।
डीसी ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होने की स्थिति में संबंधित महिला को उपरोक्त कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत करनी होगी। सहकर्मी महिला को अश्लील तस्वीरें, फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना आदि यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। अश्लील वीडियो भेजना, बातें करना व छूना आदि भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि इच्छा के खिलाफ अगर कोई कर्मचारी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी को छूता है या छूने की कोशिश करता है तो वह इसकी शिकायत कर सकती है। यह कानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो या हो रहा हो। कार्यस्थल कोई भी कार्यालय अथवा निजी या सरकारी संस्थान हो सकता है। इस संबंध में गत वर्ष भी डीसी ने एक स्थानीय समिति का गठन किया था। इसी कड़ी में अब जिले के लिए स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य के स्थानांतरण के कारण पुनर्गठित किया गया है। स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष जिला परिषद की सीईओ डॉ. किरण सिंह रहेंगी। डीईओ सुमित्रा, लेखा अधिकारी सीमा सिंघल, सीडीपीओ सुलोचना, मोनिका जैन व कैन केयर सोसाइटी से योगिता भारद्वाज, एनजीओ (युवा नारी शक्ति समिति) सदस्य व एडवोकेट योगिता सदस्य के पद पर आसीन रहेंगी। डीसी कार्यालय की एडीए मीनाक्षी देवी आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष रहेंगी। कमेटी में जिला बाल विकास संरक्षण अधिकारी सुजाता, जिला समाज कल्याण अधिकारी सरोज देवी, उर्मिला पंचायत सहायक सदस्य के पद पर आसीन रहेंगी।
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डीसी ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होने की स्थिति में संबंधित महिला को उपरोक्त कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत करनी होगी। सहकर्मी महिला को अश्लील तस्वीरें, फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना आदि यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। अश्लील वीडियो भेजना, बातें करना व छूना आदि भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि इच्छा के खिलाफ अगर कोई कर्मचारी कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी को छूता है या छूने की कोशिश करता है तो वह इसकी शिकायत कर सकती है। यह कानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ हो या हो रहा हो। कार्यस्थल कोई भी कार्यालय अथवा निजी या सरकारी संस्थान हो सकता है। इस संबंध में गत वर्ष भी डीसी ने एक स्थानीय समिति का गठन किया था। इसी कड़ी में अब जिले के लिए स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य के स्थानांतरण के कारण पुनर्गठित किया गया है। स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष जिला परिषद की सीईओ डॉ. किरण सिंह रहेंगी। डीईओ सुमित्रा, लेखा अधिकारी सीमा सिंघल, सीडीपीओ सुलोचना, मोनिका जैन व कैन केयर सोसाइटी से योगिता भारद्वाज, एनजीओ (युवा नारी शक्ति समिति) सदस्य व एडवोकेट योगिता सदस्य के पद पर आसीन रहेंगी। डीसी कार्यालय की एडीए मीनाक्षी देवी आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष रहेंगी। कमेटी में जिला बाल विकास संरक्षण अधिकारी सुजाता, जिला समाज कल्याण अधिकारी सरोज देवी, उर्मिला पंचायत सहायक सदस्य के पद पर आसीन रहेंगी।
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