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Jind News: आरटीई के तहत आवेदन की बढ़ी तारीख, अब 25 अप्रैल तक होंगे आवेदन

Tue, 22 Apr 2025 01:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Tue, 22 Apr 2025 01:20 AM IST
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Better date for application under RTE, now application can be done till 25th April
जींद। निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत जरूरतमंद विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिले के लिए अभिभावक 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जबकि पहले आवेदन की तारीख 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 अप्रैल तक कर दिया गया है।
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मौलिक शिक्षा हरियाणा निदेशालय ने पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि जिन अभिभावकों को दाखिला फॉर्म 19 अप्रैल तक अप्लाई किया गया है, उन्हें फॉर्म में संशोधन करते हुए दोबारा ऑनलाइन फॉर्म जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा दाखिला फार्म पोर्टल रद्द माना जाएगा। अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सभी कार्य दिवस के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिन मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में बच्चे वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में पहले से पढ़ रहे हैं, वे स्कूल उन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में अपग्रेड करेंगे। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में जरूरतमंद विद्यार्थियों के दाखिले केवल नर्सरी, केजी और प्रथम कक्षा में दिए जाएंगे। यह सूचना, जनसाधारण व हरियाणा राज्य के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की जानकारी के लिए है कि हरियाणा निशुल्क एप अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 की अनुपालना में सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अलाभप्रद आर्थिक रूप कमजोर वर्गों के लिए उक्त नियम 2011 के तहत कक्षा पहली पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने हेतु लिखा गया था। जिन अभिभावकों के घर निजी स्कूल के एक किमी के दायरे में होंगे, वे उन स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिस मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के पास 25 प्रतिशत सीटों से अधिक ऑनलाइन दाखिले फॉर्म प्राप्त होंगे तो जिला स्तरीय कमेटी अभिभावकों की उपस्थिति में ड्रॉ निकालना सुनिश्चित करेंगे ऑनलाइन आवेदन की अवधि समाप्त होने के बाद अभिभावकों को सभी दस्तावेजों की प्रति संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी जमा कराए गए दस्तावेजों की पुष्टि उपरांत संबंधित आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करेगें। सत्यापन करने की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी। सत्यापन प्रक्रिया के उपरांत जिन आवेदनों की पुष्टि या जांच सही पाई जाएगी उन आवेदनों की सूची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद अभिभावकों को विद्यार्थियों के दाखिले से संबंधित दस्तावेज संबंधित विद्यालयों में दाखिले के समय जमा कराने होंगे।
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आरटीई के तहत अभिभावकों अपने बच्चों को नजदीकी निजी विद्यालयों में दाखिले के लिए 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभागीय निर्देशानुसार जिन अभिभावकों ने पहले 19 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किया था, उन्हें भी दोबारा से आवेदन करना होगा। पहले ऑनलाइन आवेदन की तारीख 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक थी।
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-डॉ. सुभाष वर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जींद।
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