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Jind News: एलएडीसी नीति के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी, अदालतों का कामकाज प्रभावित

Tue, 28 Jul 2026 12:25 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jul 2026 12:25 AM IST
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Advocates' strike continues against LADC policy, court functioning affected
जींद। लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी) नीति के विरोध में जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। हड़ताल के कारण अदालतों में मामलों की नियमित सुनवाई नहीं हो सकी। पेशी के लिए दूर-दराज पहुंचे वादकारियों को निराश होकर बिना सुनवाई के वापस लौटना पड़ा।
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जिला बार एसोसिएशन ने पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ की बार एसोसिएशनों के संयुक्त निर्णय का समर्थन करते हुए न्यायिक कार्य से दूरी बनाए रखी। अधिवक्ताओं ने एलएडीसी प्रणाली को समाप्त कर पूर्व में लागू व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई।
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एडहॉक कमेटी के सदस्य शमशेर नेहरा, हरिमोहन भारद्वाज, एनके कंसल, अधिवक्ता विकास लोहान, अरविंद लाठर और जेपी जांगड़ा ने कहा कि एलएडीसी प्रणाली लागू होने से अधिवक्ताओं के अधिकारों और पारंपरिक न्यायिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नई व्यवस्था से स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले अधिवक्ताओं के अवसर सीमित हो रहे हैं और न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।
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सरकार को बार काउंसिल और अधिवक्ता संगठनों से व्यापक चर्चा कर ऐसा समाधान निकालना चाहिए, जिससे न्याय व्यवस्था की गरिमा बनी रहे और अधिवक्ताओं के हितों की भी रक्षा हो।
उन्होंने कहा कि जब तक सरकार एलएडीसी नीति वापस लेकर पुरानी व्यवस्था लागू नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल के कारण जिला न्यायालय में दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद तथा अन्य मामलों की सुनवाई प्रभावित रही।
कई मामलों में केवल अगली तारीख दी गई, जबकि पेशी पर आए लोग पूरे दिन अपने अधिवक्ताओं और अदालतों के खुलने का इंतजार करते रहे। न्यायालय परिसर में सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम गतिविधियां देखने को मिलीं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह हड़ताल किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि अधिवक्ताओं के हितों और न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। साथ ही कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बार एसोसिएशनों के संयुक्त निर्णय के अनुरूप भविष्य की रणनीति तय की जाएगी।
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