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रात 10 बजे के बाद डीजे और ट्रैक्टर पर स्पीकर बजाया तो होगी कार्रवाई : एसपी

Thu, 10 Nov 2022 11:12 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Nov 2022 11:12 PM IST
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Action will be taken if speaker is played on DJ and tractor after 10 pm: SP
जींद। रात दस बजे के बाद डीजे और ट्रैक्टर पर स्पीकर बजाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। ऐसी हरकत करने वालों के चालान किए जाएंगे। एसपी नरेंद्र बिजारणिया ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि थाना एरिया में होटल, धर्मशाला या निजी स्थानों पर कहीं भी रात 10 बजे के बाद डीजे बजता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर और डीजे बजाने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि इन नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तत्काल प्रभाव से रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउड स्पीकर, बैंड बाजा बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान उन्होंने बारात घर संचालकों और होटल मालिकों को भी अपने-अपने प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारियों को आदेश दिए है कि रात को 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों और किसी भी तरह से शोर करने वालों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो लोग ट्रैक्टर पर स्पीकर लगा कर तेज आवाज में गाने बजाते हैं तो इनके भी चालान किए जाएंगे।
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