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अवैध पटाखों का कारोबार करने वालों पर होगी कार्रवाई : डीसी

Thu, 31 Oct 2024 12:56 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 31 Oct 2024 12:56 AM IST
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Action will be taken against those doing business of illegal firecrackers: DC
जींद। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से जिले में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पूर्ण रूप से सतर्क है। दिवाली के साथ पंच त्योहारी सीजन में पर्यावरण के लिए घातक बेरियम साल्ट वाले पटाखे बेचने व प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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सरकार के दिशा-निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 संपठिट वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 का उल्लंघन पाया जाने पर भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में किसी को भी सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के आदेशों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी। त्योहारों पर केवल लाइसेंस लेकर हरित पटाखे (ग्रीन पटाखे) बेचने व प्रयोग करने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन को कोई शिकायत मिली तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी।
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सरकार ने निर्देश दिए कि अधिकारी सतर्क रहें और अवैध व प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और वितरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अधिकारी प्रतिबंधित व अवैध पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं और लोगों को ऐसे पटाखों का उपयोग न करने के लिए सचेत करें। इन निर्देशों की जिला में भी सख्ती से पालना करवाई जाए। ऐसे पटाखों की बिक्री या बिक्री के मामलों की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।
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