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Jind News: शिक्षक डायरी अपलोड न करने पर हो सकती है कार्रवाई
Sat, 12 Apr 2025 12:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 12 Apr 2025 12:08 AM IST
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जींद। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों को अपनी अध्यापक डायरी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके लिए विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। जारी किए गए पत्र के अनुसार शिक्षकों को टीचर डायरी एमआईएस पोर्टल पर भरी जानी अनिवार्य है।
भले ही कोई शिक्षक ड्यूटी पर हो, (चुनाव व परीक्षा) प्रशिक्षण या कार्यशाला में भाग ले रहा हो या किसी भी तरह के अवकाश पर हो, उसे पोर्टल पर अपडेट करना होगा। शिक्षकों को दैनिक या साप्ताहिक आधार पर अपनी डायरी लिखनी होगी।
यह वांछनीय है कि शिक्षक अपने पाठों की पूर्व योजना बनाएं और उसी के अनुसार डायरी लिखें। अप्रत्याशित परिस्थितियों या किसी आधिकारिक व्यस्तता के कारण, यदि कोई शिक्षक समय पर डायरी सबमिट नहीं करता है तो उसे अगले 15 दिनों के भीतर डायरी अपडेट करने की अनुमति दी जा सकती है। अध्यापक की ओर से डायरी सबमिट करने उपरांत संबंधित विद्यालय के एमआईएस पोर्टल पर स्कूल के डीडीओ, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक व प्रभारी की ओर से डायरी का दोबारा अवलोकन किया जाएगा। साथ ही सभी शिक्षकों की टीचर डायरी सत्यापित करने की जिम्मेदारी भी उनकी ही होगी।
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जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपने विभागीय डैशबोर्ड के माध्यम से शिक्षकों, विद्यालयों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करेंगे। शिक्षक डायरी लिखने का कार्य पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। सामान्य शिक्षक स्थानांतरण अभियान के दौरान शिक्षकों को डायरी जमा करने से छूट दी जाएगी और प्रधानाचार्य को भी कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र जमा करने से छूट दी जाएगी।
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भले ही कोई शिक्षक ड्यूटी पर हो, (चुनाव व परीक्षा) प्रशिक्षण या कार्यशाला में भाग ले रहा हो या किसी भी तरह के अवकाश पर हो, उसे पोर्टल पर अपडेट करना होगा। शिक्षकों को दैनिक या साप्ताहिक आधार पर अपनी डायरी लिखनी होगी।
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यह वांछनीय है कि शिक्षक अपने पाठों की पूर्व योजना बनाएं और उसी के अनुसार डायरी लिखें। अप्रत्याशित परिस्थितियों या किसी आधिकारिक व्यस्तता के कारण, यदि कोई शिक्षक समय पर डायरी सबमिट नहीं करता है तो उसे अगले 15 दिनों के भीतर डायरी अपडेट करने की अनुमति दी जा सकती है। अध्यापक की ओर से डायरी सबमिट करने उपरांत संबंधित विद्यालय के एमआईएस पोर्टल पर स्कूल के डीडीओ, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक व प्रभारी की ओर से डायरी का दोबारा अवलोकन किया जाएगा। साथ ही सभी शिक्षकों की टीचर डायरी सत्यापित करने की जिम्मेदारी भी उनकी ही होगी।
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जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपने विभागीय डैशबोर्ड के माध्यम से शिक्षकों, विद्यालयों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करेंगे। शिक्षक डायरी लिखने का कार्य पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। सामान्य शिक्षक स्थानांतरण अभियान के दौरान शिक्षकों को डायरी जमा करने से छूट दी जाएगी और प्रधानाचार्य को भी कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र जमा करने से छूट दी जाएगी।