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तस्कर को पुलिस हिरासत से भगाने के दोषी एएसआई को पांच साल की कैद

Fri, 29 Nov 2019 11:30 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 29 Nov 2019 11:30 PM IST
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5 years inprisonment for asi convicted for evading smuggler from police custody
चार साल पहले सदर थाना पुलिस की हिरासत से फरार तस्कर के मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी एएसआई ऋषिराज को पांच साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस मामले में रिश्वर देकर आरोपी को फरार करवाने के जुर्म में नशा तस्कर के भाई कमल को अदालत ने पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को दो-दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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वर्ष 2015 में नशा तस्करी के आरोप में मध्य प्रदेश निवासी सुजैन को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसी रात को सुजैन पुलिस हिरासत से भाग गया था। जांच के दौरान सुजैन के भाई कमल ने खुलासा किया था कि अपने भाई को पुलिस हिरासत से भाई को भगाने के लिए एएसआई ऋषिराज को एक लाख पांच हजार रुपये रिश्वत दी थी। इसके बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में एएसआई ऋषिराज से रिश्वत के तौर पर लिए गए पैसे को बरामद कर लिया गए थे। अब अदालत ने दोनों को सजा सुनाई है।
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