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र्मगढ़ की 18 एकड़ जमीन की बोली करवाने के लिए बीडीपीओ को आदेश
Updated Sat, 28 Apr 2018 01:16 AM IST
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धर्मगढ़ की 18 एकड़ जमीन की बोली करवाने के लिए बीडीपीओ को आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
सफीदों।
गांव धर्मगढ़ की पंचायती जमीन के गलत तरीके से इंतकाल के बाद अब डीडीपीओ ने इस जमीन की बोली करवाने के आदेश बीडीपीओ को दिए हैं। इसके लिए पत्र लिखकर जमीन की बोली करवाने को कहा गया है।
गौरतलब है कि धर्मगढ़ गांव में जुमला मुस्तरका जमीन मालिकों को दिए जाने के मामले में डीसी ने पटवारी विजय कुमार व कानूनगो सुरेश कुमार को निलंबित कर दिया था। इस मामले में डीसी ने तहसीलदार वजीर सिंह व अन्य अधिकारियों की जांच के लिए सिफारिश की है। अब इस मामले में डीडीपीओ कार्यालय द्वारा सफीदों के बीडीपीओ को पत्र भेजा गया है। पत्र में इंतकाल नंबर 1532 को कलेक्टर द्वारा गलत माना गया है। ऐसे में इस जमीन को पट्टे पर देना सुनिश्चित किया जाए। वहीं गांव के सरपंच अजीतपाल चट्ठा ने बताया था कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है। इसकी अगली सुनवाई दस जुलाई 2018 को होनी है। कुछ ग्रामीणों ने यह इंतकाल गलत तरीके से करवाया था। 2010 की तत्कालीन पंचायत ने पंचायती जमीन से गांव के 140 लोगों को 100-100 गज के प्लाट दिए थे। उक्त लोगों ने पंचायती जमीन पर कब्जा करने की नीयत से 140 परिवारों को पंचायती जमीन से खदेड़ दिया था।
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अमर उजाला ब्यूरो
सफीदों।
गांव धर्मगढ़ की पंचायती जमीन के गलत तरीके से इंतकाल के बाद अब डीडीपीओ ने इस जमीन की बोली करवाने के आदेश बीडीपीओ को दिए हैं। इसके लिए पत्र लिखकर जमीन की बोली करवाने को कहा गया है।
गौरतलब है कि धर्मगढ़ गांव में जुमला मुस्तरका जमीन मालिकों को दिए जाने के मामले में डीसी ने पटवारी विजय कुमार व कानूनगो सुरेश कुमार को निलंबित कर दिया था। इस मामले में डीसी ने तहसीलदार वजीर सिंह व अन्य अधिकारियों की जांच के लिए सिफारिश की है। अब इस मामले में डीडीपीओ कार्यालय द्वारा सफीदों के बीडीपीओ को पत्र भेजा गया है। पत्र में इंतकाल नंबर 1532 को कलेक्टर द्वारा गलत माना गया है। ऐसे में इस जमीन को पट्टे पर देना सुनिश्चित किया जाए। वहीं गांव के सरपंच अजीतपाल चट्ठा ने बताया था कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है। इसकी अगली सुनवाई दस जुलाई 2018 को होनी है। कुछ ग्रामीणों ने यह इंतकाल गलत तरीके से करवाया था। 2010 की तत्कालीन पंचायत ने पंचायती जमीन से गांव के 140 लोगों को 100-100 गज के प्लाट दिए थे। उक्त लोगों ने पंचायती जमीन पर कब्जा करने की नीयत से 140 परिवारों को पंचायती जमीन से खदेड़ दिया था।
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