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Jind News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद

Wed, 26 Apr 2023 12:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 26 Apr 2023 12:21 AM IST
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20 years in prison for raping a teenager
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने, उसकी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 27 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार उचाना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने वर्ष 2021 में पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी घर पर अकेली थी। तभी गांव खटकड़ निवासी सुशील उर्फ सोनू उनके घर में घुस गया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने दुष्कर्म की वीडियो भी बना ली थी और बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने सुशील उर्फ सोनी के खिलाफ दुष्कर्म करने, 12 पॉक्साे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने सुशील उर्फ सोनू को 20 साल की कैद और 27 हजार रुपये जुर्माने सजा सुनाई है। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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