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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 1.46 लाख रुपये लगाया जुर्माना

Tue, 19 Oct 2021 11:15 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 19 Oct 2021 11:15 PM IST
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20 years imprisonment for raping minor, 1.40 lakh fine
जींद। शहर की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को एएसजे की अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1.46 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को हर्जाने के तौर पर पांच लाख रुपये देने के आदेश भी दिए हैं।
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महिला थाना पुलिस को को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया था कि 17 अक्तूबर को उसकी बेटी घर पर ही थी। इस दौरान इंद्रा कॉलोनी निवासी कुलदीप उसके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने बचाव के लिए शोर मचाया तो उसके भाई मौके पर आ गए। उन्होंने उसे छुड़ाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसके भाइयों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी कुलदीप के खिलाफ नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने, उसके भाइयों के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद महिला थाना जींद पुलिस ने आरोपी कुलदीप को 17 अक्तूबर 2018 को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। इस मामले में एसआई कमलेश देवी व सिपाही सुदेश ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने, मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के साक्ष्य अदालत में पेश किए। जिसके आधार पर एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही 1.46 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देने के आदेश दिए हैं। दोषी को यह राशि पीड़िता को देना पड़ेगी।
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