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Jind News: किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद व 36 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Thu, 22 Dec 2022 11:57 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 22 Dec 2022 11:57 PM IST
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20 years imprisonment for raping a teenager by keeping her hostage
जींद। किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के दोषी हिसार के सुल्तानपुर निवासी सोहन उर्फ सोनू को एएसजे चंद्रहास की अदालत ने 20 साल की कैद और 36 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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किशोरी के पिता ने 21 मई 2019 को थाना सिविल लाइन में शिकायत दी थी कि उसकी 17 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो पाया गया कि आरोपी सोहन ने अपने तीन साथियों के साथ किशोरी का अपहरण कर उसको बंधक बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। इसके बाद जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य अदालत में पेश किया। तबसे मामले में सुनवाई चल रही थी। वीरवार को एएसजे चंद्रहास की अदालत ने आरोपी सोहन उर्फ सोनू को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 36 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने के भी निर्देश दिए।
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