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नाबालिक को घर से भगाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

Fri, 16 Apr 2021 11:43 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 16 Apr 2021 11:43 PM IST
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20 years imprisonment for misdemeanor for raping a minor from home
नाबालिग लड़की को घर से भगाकर दुष्कर्म करने के दोषी को शुक्रवार को गुरविंद्र कौर की अदालत ने 20 साल कैद और 1 लाख 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी सफीदों के अंटा निवासी रामपाल को 26 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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सफीदों थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 10 जून 2018 को सफीदों थाने में दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को अंटा गांव निवासी रामपाल से भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में दोषी को 12 जून 2018 को गिरफ्तार कर लिया गया था। शुक्रवार को गुरविंद्र कौर की अदालत ने रामपाल को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 1 लाख 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को 26 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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