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482 किलोग्राम डोडा पोस्त घर में रखने के दोषी को 20 वर्ष की कैद

Mon, 12 Apr 2021 11:07 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 12 Apr 2021 11:07 PM IST
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20 years imprisonment for keeping 482 kg of doda poppy in house
नौ साल पहले डोडा पोस्त के साथ पकड़े गए छात्तर निवासी कर्मबीर को सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सिरोही की अदालत ने तस्करी करने का दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार नौ जुलाई 2012 को उचाना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव छात्तर निवासी कर्मबीर नशीले पदार्थ बेचने का काम करता है। जब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा तो वह वहां से फरार हो गया। घर की तलाशी लेने पर उसमें से 498 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने उस समय कर्मबीर के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। छह साल तक आरोपी फरार रहा। इस दौरान उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। 17 अप्रैल 2018 आरोपी कर्मबीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए कर्मबीर को 20 साल की कैद व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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