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नियम 134ए --प्राइवेट स्कूलों को 25 मार्च तक नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा रिक्त सीटों को ब्योरा

Tue, 19 Mar 2019 10:43 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 19 Mar 2019 10:43 PM IST
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नियम 134ए  --प्राइवेट स्कूलों को 25 मार्च तक नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा रिक्त सीटों को ब्योरा
नियम 134ए : प्राइवेट स्कूलों को 25 तक चस्पा करनी होगी रिक्त सीटों को लिस्ट
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। शिक्षा विभाग द्वारा नियम 134ए के तहत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब प्राइवेट स्कूलों को 25 अप्रैल तक रिक्त सीटों का ब्योरा शिक्षा विभाग को देना होगा। स्कूलों में नोटिस बोर्ड पर स्कूल में रिक्त सीटों का ब्योरा चस्पा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग नियम 134ए को लेकर साफ किया है अगर कोई निजी स्कूल समय पर रिक्त सीटों का ब्योरा नहीं देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि नियम 134ए के तहत अभिभावकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी।
इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों ने कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में पांच से सात सदस्य हैं और इसमें दो प्राचार्य, स्टाफ सदस्य और बीईईओ खुद शामिल होंगे। दरअसल प्राइवेट स्कूल शिक्षा विभाग को तो रिक्त सीटों का ब्योरा दे देते हैं, लेकिन अभिभावकों की निजी स्कूलों से शिकायत रहती है कि निजी स्कूल नोटिस बोर्ड पर रिक्त सीटों का ब्योरा चस्पा नहीं कर रहे हैं। इससे अभिभावक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे में इस बार शिक्षा विभाग ने रिक्त सीटों का ब्यूरो सार्वजनिक करने को लेकर सख्ती दिखाई है। बॉक्स
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ये रहेगा शेड्यूल
25 मार्च तक निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग को रिक्त सीटों का ब्योरा देना होगा और 134ए के तहत दाखिला प्रक्रिया 28 मार्च से शुरू हो जाएगी। यह दाखिला फार्म विद्यार्थियों के लिए मुफ्त रहेगा। फार्म भरकर बीईईओ कार्यालय में जमा करवाना होगा। दाखिला फार्म जमा कराने की प्रक्रिया चार अप्रैल तक चलेगी। पांच अप्रैल को योग्य छात्र-छात्राओं के नामों की लिस्ट बीईईओ कार्यालय में लगाई जाएगी। सात अप्रैल को योग्य उम्मीदवारों का टेस्ट लिया जाएगा और 11 अप्रैल को रिजल्ट निकाला जाएगा। 12 अप्रैल को ब्लॉक स्तर पर ड्रॉ निकालने के बाद 15 से 19 अप्रैल तक दाखिला लिया जा सकेगा। यदि 19 अप्रैल तक दाखिला नहीं लिया तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। वह दोबारा प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं ले सकेंगा। दूसरा ड्रॉ 20 अप्रैल को निकाला जाएगा। इसके बाद 22 से 25 अप्रैल तक ड्रॉ में आने वाले छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेना होगा। इसके बाद भी यदि छात्र-छात्राएं बिना दाखिले के रह गए तो अंतिम ड्रॉ डीईईओ द्वारा 26 अप्रैल को निकाला जाएगा। इसके दाखिले 27 से 30 अप्रैल तक किए जाएंगे।
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अभिभाव साथ लेकर रखे आवश्यक दस्तावेज
नियम 134ए के तहत अभिभावक अपने दस्तावेज में जरूरी कागजात जरूर लगाए। अभिभाव अपने बच्चे का आवेदन करते समय अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी, बीपीएल राशन कार्ड की कॉपी और अपने बच्चे की रिहायसी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र व जिस स्कूल में पढ़ा उसका रिपोर्ट कार्ड जरूर साथ में ले। जो परिवार बीपीएल श्रेणी में आता है उसे आय प्रमाण पत्र जरूर साथ में लाए। यह सभी दस्तावेज अनिवार्य हैं। इसके बगैर फार्म मान्य नहीं होगा।

25 तक जमा करवाएं निजी स्कूल रिक्त सीटों का ब्योरा
नियम 134ए के तहत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके लिए प्राइवेट स्कूलों से 25 मार्च तक रिक्त सीटों का ब्योरा मांगा गया है। अगर समय पर किसी स्कूल ने ब्योरा नहीं दिया तो कार्रवाई की जाएगी। खंड स्तर पर कमेटी का भी गठन किया गया है। अगर किसी भी निजी स्कूल ने अपने स्कूलों में नोटिस बोर्ड पर रिक्त सीटों का ब्योरा चस्पा नहीं किया तो उसके खिलाफ कमेटी सख्त कार्रवाई करेगी। कमेटी में दो प्राचार्य, स्टाफ के सदस्य होंगे।
कल्याण सिंह चहल, बीईईओ जींद।
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