{"_id":"5b9817ee867a557f6016659c","slug":"171536694254-jind-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या करने के जुर्म में महिला को तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या करने के जुर्म में महिला को तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना
Updated Wed, 12 Sep 2018 01:06 AM IST
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महिला की हत्या करने वाले को तीन साल की सजा
पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, चार बरी
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। अदालत ने रंजिश के चलते हमला कर महिला की हत्या करने के जुर्म में एक महिला को तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि चार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
अभियोजन के अनुसार जैजैवंती गांव निवासी फूली ने 18 मई 2015 को पुलिस को शिकायत देकर कहा कि 14 मई को उसकी गांव की ही राजपति से कहासुनी हो गई थी। जिस पर राजपति तथा उसके परिजनों ने उस पर हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने फूली की शिकायत पर राजपति, मूर्ति, सीमा, देवेंद्र तथा अनिल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीजीआई में उपचार के दौरान फूली की मौत हो गई। जिस पर पुलिस ने मारपीट के साथ-साथ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद यह मामला अदालत में चल रहा था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने हत्या के जुर्म में मूर्ति को तीन वर्ष की सजा तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि देवेंद्र, अनिल, सीमा तथा राजपति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, चार बरी
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। अदालत ने रंजिश के चलते हमला कर महिला की हत्या करने के जुर्म में एक महिला को तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि चार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
अभियोजन के अनुसार जैजैवंती गांव निवासी फूली ने 18 मई 2015 को पुलिस को शिकायत देकर कहा कि 14 मई को उसकी गांव की ही राजपति से कहासुनी हो गई थी। जिस पर राजपति तथा उसके परिजनों ने उस पर हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने फूली की शिकायत पर राजपति, मूर्ति, सीमा, देवेंद्र तथा अनिल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीजीआई में उपचार के दौरान फूली की मौत हो गई। जिस पर पुलिस ने मारपीट के साथ-साथ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद यह मामला अदालत में चल रहा था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने हत्या के जुर्म में मूर्ति को तीन वर्ष की सजा तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि देवेंद्र, अनिल, सीमा तथा राजपति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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