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पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद, भरना होगा दस हजार रुपये जुर्माना
Updated Thu, 08 Feb 2018 12:10 AM IST
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जींद। करीब ढाई साल पहले शराब पीने से मना करने पर पत्नी की हत्या करने वाले गांव डूमरखा कलां निवासी कृष्ण को अदालत ने उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अभियोग के अनुसार गांव डूमरखां कलां निवासी मुनीष ने 20 नवंबर 2015 को सदर थाना नरवाना पुलिस में दी शिकायत में कहा कि उसका पिता कृष्ण कुमार व उसकी मां कृष्णा देवी गांव में रहते थे। 19 नवंबर की रात शराब पीने को लेकर माता-पिता में झगड़ा हो गया। जब उसकी मां कृष्णा ने शराब पीने से मना किया तो कृष्ण ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी। इससे पहले भी झगड़े से बचने के लिए उसकी मां उनके पास दिल्ली चली गई थी और कुछ दिन पहले ही वापस गांव आई थी। पुलिस ने मृतका के बेटे मुनीष की शिकायत पर आरोपी कृष्ण कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने कृष्ण कुमार को उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोग के अनुसार गांव डूमरखां कलां निवासी मुनीष ने 20 नवंबर 2015 को सदर थाना नरवाना पुलिस में दी शिकायत में कहा कि उसका पिता कृष्ण कुमार व उसकी मां कृष्णा देवी गांव में रहते थे। 19 नवंबर की रात शराब पीने को लेकर माता-पिता में झगड़ा हो गया। जब उसकी मां कृष्णा ने शराब पीने से मना किया तो कृष्ण ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी। इससे पहले भी झगड़े से बचने के लिए उसकी मां उनके पास दिल्ली चली गई थी और कुछ दिन पहले ही वापस गांव आई थी। पुलिस ने मृतका के बेटे मुनीष की शिकायत पर आरोपी कृष्ण कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने कृष्ण कुमार को उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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