{"_id":"6a88a55dd02a67503f010159","slug":"15-shops-and-21-structures-demolished-in-unauthorized-colonies-jind-news-c-199-1-sroh1006-158864-2026-08-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jind News: अनधिकृत कॉलोनियों में 15 दुकानें और 21 निर्माण गिराए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jind News: अनधिकृत कॉलोनियों में 15 दुकानें और 21 निर्माण गिराए
Sat, 22 Aug 2026 12:52 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Sat, 22 Aug 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जींद। जिला नगर योजनाकार विभाग ने शुक्रवार को गांव अहिरका में कार्रवाई की। जींद-कैथल रोड के सामने करीब चार एकड़ में विकसित दो अनधिकृत कॉलोनियों में 15 दुकानें और 21 अन्य निर्माण गिराए गए।
जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया ने बताया कि तोड़फोड़ अभियान के दौरान कॉलोनियों में बनी कच्ची और डब्ल्यूबीएम सड़कों का नेटवर्क भी ध्वस्त किया गया। कार्रवाई का उद्देश्य नियंत्रित क्षेत्र में अवैध योजना और अनधिकृत निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। इसका लक्ष्य नियोजित विकास सुनिश्चित करना भी है। विभाग ने भविष्य में भी अवैध कॉलोनियों, प्लाटिंग और निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही।
जिला नगर योजनाकार ने आमजन से अपील की है। किसी भी कॉलोनी में प्लॉट या संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधता जांचें। संबंधित विभाग से प्राप्त लाइसेंस और अनुमोदन की भी जांच करें। अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। भविष्य में कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया ने बताया कि तोड़फोड़ अभियान के दौरान कॉलोनियों में बनी कच्ची और डब्ल्यूबीएम सड़कों का नेटवर्क भी ध्वस्त किया गया। कार्रवाई का उद्देश्य नियंत्रित क्षेत्र में अवैध योजना और अनधिकृत निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। इसका लक्ष्य नियोजित विकास सुनिश्चित करना भी है। विभाग ने भविष्य में भी अवैध कॉलोनियों, प्लाटिंग और निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही।
विज्ञापन
जिला नगर योजनाकार ने आमजन से अपील की है। किसी भी कॉलोनी में प्लॉट या संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधता जांचें। संबंधित विभाग से प्राप्त लाइसेंस और अनुमोदन की भी जांच करें। अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। भविष्य में कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है।
विज्ञापन