फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   1068 girls got benefit under Chief Minister Vivah Shagun Yojana

Jind News: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 1068 कन्याओं को मिला लाभ

Mon, 20 Nov 2023 01:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Mon, 20 Nov 2023 01:07 AM IST
विज्ञापन
1068 girls got benefit under Chief Minister Vivah Shagun Yojana
19जेएनडी01-मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लोगो। स्त्रोत
जींद। जिले की 1068 कन्याओं को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ मिला है। इस योजना के तहत जिला कल्याण विभाग ने पांच करोड़ 86 लाख आठ हजार रुपये वितरित किए हैं।
विज्ञापन

सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है उनकी लड़की की शादी के लिए 31 हजार रुपये दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लड़कियों को योजना के तहत 71 हजार रुपये तथा विधवा महिलाओं की लड़कियों को 51 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे आने वाले अनुसूचित जाति और विधवाओं की कन्याओं के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन लड़कियोंं की मदद करेगी जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। विभाग के पास वर्ष 2023-24 में पांच करोड़ 86 लाख आठ हजार की राशि आई थी, जिससे विभाग ने अब तक आए 1068 आवेदनकर्ताओं के खातों में योजना के तहत राशि डाल दी है।
विज्ञापन


ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

योजना के तहत शगुन के तौर पर 66 हजार रुपये शादी और 5 हजार रुपये शादी के छह महीने के अंदर शादी पंजीकरण कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के बाद मिलेंगे। समाज के सभी वर्गों की विधवाओं, तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम हो, को उनके बच्चों की शादी के लिए 51 हजार रुपये दिए जाएंगे। जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का बीपीएल कार्ड नहीं है और वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनकी लड़कियों की शादी में 31 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। दोनों परिस्थितियों में 28 हजार रुपये शादी के समय और तीन हजार रुपये शादी के छह महीने में शादी पंजीकरण कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के बाद पात्र व्यक्ति के खाते में डाले जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


शादी से दो महीने पहले करें आवेदन

आवेदनकर्ता को अपनी बेटी की शादी से दो महीने पहले आवेदन करना होगा। शादी के तीन माह बाद तक प्रार्थी देरी के किसी ठोस कारण सहित आवेदन कर सकता है। इसलिए योजना का लाभ उठाने के लिए शादी से दो महीने पहले ही आवेदन करें। देरी से आवेदन जमा करवाने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के महानिदेशक से अनुमति मिलने के बाद ही लाभ मिलेगा।

ये शर्तें पूरी करनी होंगी

इस योजना में शादी करने वाले लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। साथ ही दोनों के पास आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र, दोनों लोगों की पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है।

आवेदन करते समय शुरुआत में इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। फिर यूजर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद एक फॉर्म ओपन होगा, इसमें अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी। फिर सारे कागजात अपलोड करने होंगे।


मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अब तक 1068 कन्याओं को लाभ दिया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में विभाग के पास पांच करोड़ 86 लाख आठ हजार रुपये का बजट आया था, जिसको आवेदनकर्ताओं के खातों में भेज दिया है। अब ऐसा कोई आवेदनकर्ता नहीं है, जिसको लाभ नहीं दिया हो।

-नरेंद्र कुमार, जिला कल्याण विभाग अधिकारी, जींद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed