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पत्नी के हत्यारे को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। डेढ़ वर्ष पहले अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल करने के आरोपी गांव ढाठरथ निवासी नरेश को अदालत ने मंगलवार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव लिजवाना कलां निवासी शमशेर की बहन ज्योति की शादी गांव ढाठरथ निवासी नरेश के साथ हुई थी। पुलिस को दी शिकायत में शमशेर ने कहा था कि उसका जीजा बहन ज्योति के साथ मारपीट करता था और धमकी भी देता रहता था। इस मामले में कई बार पंचायतें भी हो चुकी थीं, लेकिन नरेश पर इनका कोई असर नहीं हुआ। शमशेर ने कहा कि 28 अगस्त 2017 को नरेश ने ज्योति की गर्दन, मुंह व सिर पर रोटी पकाने वाले तवे तथा थापी से वार कर उसकी हत्या कर दी। शमशेर ने मामले में नरेश, उसके पिता मोहनलाल व माता प्रेमो देवी पर भी आरोप लगाए थे। मंगलवार को अदालत ने इस मामले में नरेश को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। डेढ़ वर्ष पहले अपनी पत्नी का बेरहमी से कत्ल करने के आरोपी गांव ढाठरथ निवासी नरेश को अदालत ने मंगलवार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव लिजवाना कलां निवासी शमशेर की बहन ज्योति की शादी गांव ढाठरथ निवासी नरेश के साथ हुई थी। पुलिस को दी शिकायत में शमशेर ने कहा था कि उसका जीजा बहन ज्योति के साथ मारपीट करता था और धमकी भी देता रहता था। इस मामले में कई बार पंचायतें भी हो चुकी थीं, लेकिन नरेश पर इनका कोई असर नहीं हुआ। शमशेर ने कहा कि 28 अगस्त 2017 को नरेश ने ज्योति की गर्दन, मुंह व सिर पर रोटी पकाने वाले तवे तथा थापी से वार कर उसकी हत्या कर दी। शमशेर ने मामले में नरेश, उसके पिता मोहनलाल व माता प्रेमो देवी पर भी आरोप लगाए थे। मंगलवार को अदालत ने इस मामले में नरेश को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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