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Jind News: किशोर से कुकर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा

Wed, 15 Mar 2023 12:55 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Wed, 15 Mar 2023 12:55 AM IST
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10 years in prison for raping a juvenile
जींद। जुलाना थाना क्षेत्र के चार साल पहले किशोर के साथ कुकर्म करने के मामले में अदालत ने एक युवक को दस साल की कैद व 20,500 रुपये जुर्माना किया है। वहीं पीड़ित किशोर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ चार लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 17 मार्च 2019 को जुलाना थाने में एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 16 मार्च 2019 को उसका 13 वर्षीय बेटा मोहल्ले में खेल रहा था। उसी दौरान युवक उसे सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ कुकर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर उसके बेटे को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। घटना का उस समय पता चला जब उसके बेटे की तबीयत बिगड़ गई। पूछने पर उसने घटना के बारे में स्वजनों को बता दिया। जुलाना थाना पुलिस ने पीड़ित किशोर का मेडिकल परीक्षण करवा पीड़ित की मां की शिकायत पर जुलाना निवासी संदीप सहित पांच के खिलाफ कुकर्म किया व धमकी देने का केस दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहास की अदालत ने संदीप को दस साल की कैद व साढ़े 20 हजार पांच सौ रुपये जुर्माना किया है।
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