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Jhajjar-Bahadurgarh News: डेढ़ लाख की लूट करने के दो दोषियों को 10 साल कैद
Wed, 03 Dec 2025 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Wed, 03 Dec 2025 01:57 AM IST
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झज्जर। अगस्त 2016 में अपने घर जा रहे एक दुकानदार से बादली बाईपास से पेलपा रोड पर गैस गोदाम के पास डेढ़ लाख रुपये की नकदी लूटने के मामले में एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने दो दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों को 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदालत नहीं करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 11 अगस्त 2016 को पेलपा निवासी बिजेंद्र ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी पेलपा मोड बादली पर गंगा बीज भंडार के नाम से दुकान है। वह 10 अगस्त 2016 की शाम को अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर गांव पेलपा के लिए चला था। उसके पास बैग था, जिसमें करीब डेढ़ लाख रुपये, दुकान के खाता रजिस्टर के कागजात थे।
जब वह बादली बाईपास से पेलपा रोड पर गैस गोदाम से पहले पहुंचा तो एक सफेद रंग की बिना नंबर की रिटज गाड़ी पीछे से आई और उसकी मोटरसाइकिल के आगे अड़ा दी। कार में चार नौजवान लड़के उतरकर नीचे आए। उनमें से एक लड़के ने उसके मुंह पर मुक्का मारा और एक लड़के ने कहा कि अगर यह बैग नहीं देता तो इसके गोली मार दो।
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इस पर तीसरे लड़के ने पिस्टल निकालकर उसकी कनपटी पर लगा दी और बैग छीन लिया। जब उसने शोर मचाया तो रोड के साथ वाले मकान से कुछ लोग बाहर आ गए। उनको देखकर आरोपी बैग छीनकर अपनी कार में बैठकर गांव पेलपा की तरफ भाग गए। पुलिस ने उस समय अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में इस मामले में सौंधी गांव निवासी परमोद उर्फ भिंडा और रंजीत को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में अदालत ने दिल्ली के ककरौला निवासी सोमबीर उर्फ सोनू को पीओ करार दिया हुआ है। इस मामले में अदालत ने गत 29 नवंबर को परमोद उर्फ भिंडा और रंजीत को दोषी करार दिया था। अब इस मामले में एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने परमोद उर्फ भिंडा और रंजीत को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 11 अगस्त 2016 को पेलपा निवासी बिजेंद्र ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी पेलपा मोड बादली पर गंगा बीज भंडार के नाम से दुकान है। वह 10 अगस्त 2016 की शाम को अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर गांव पेलपा के लिए चला था। उसके पास बैग था, जिसमें करीब डेढ़ लाख रुपये, दुकान के खाता रजिस्टर के कागजात थे।
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जब वह बादली बाईपास से पेलपा रोड पर गैस गोदाम से पहले पहुंचा तो एक सफेद रंग की बिना नंबर की रिटज गाड़ी पीछे से आई और उसकी मोटरसाइकिल के आगे अड़ा दी। कार में चार नौजवान लड़के उतरकर नीचे आए। उनमें से एक लड़के ने उसके मुंह पर मुक्का मारा और एक लड़के ने कहा कि अगर यह बैग नहीं देता तो इसके गोली मार दो।
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इस पर तीसरे लड़के ने पिस्टल निकालकर उसकी कनपटी पर लगा दी और बैग छीन लिया। जब उसने शोर मचाया तो रोड के साथ वाले मकान से कुछ लोग बाहर आ गए। उनको देखकर आरोपी बैग छीनकर अपनी कार में बैठकर गांव पेलपा की तरफ भाग गए। पुलिस ने उस समय अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में इस मामले में सौंधी गांव निवासी परमोद उर्फ भिंडा और रंजीत को गिरफ्तार किया था।
इस मामले में अदालत ने दिल्ली के ककरौला निवासी सोमबीर उर्फ सोनू को पीओ करार दिया हुआ है। इस मामले में अदालत ने गत 29 नवंबर को परमोद उर्फ भिंडा और रंजीत को दोषी करार दिया था। अब इस मामले में एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने परमोद उर्फ भिंडा और रंजीत को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।