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आज बहादुरगढ़ के 1.34 लाख मतदाता तय करेंगे नगर परिषद की मुखिया

Sun, 19 Jun 2022 01:30 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jun 2022 01:30 AM IST
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Today 1.33 lakh voters will choose their head and 31 councilors
पोलिंग पार्टियों को संबोधित करते जिला निर्वाचन अधिकारी शक्ति सिंह। - फोटो : Bahadurgarh
बहादुरगढ़। शहर के 1.33 लाख मतदाता आज नगर परिषद बहादुरगढ़ की अध्यक्ष पद की नौ और 31 पार्षद के लिए 133 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद करेंगे। मतदान सुबह सात से शाम छह बजे तक होगा। सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां शाम तक पहुंच गई थी।
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नप चुनाव के लिए शहर में कुल 123 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी बूथों पर मतदान पार्टियां कड़ी पुलिस सुरक्षा के साथ शनिवार को पहुंच गई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह और पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम का कहना है चुनाव पूरी तरह निर्विघ्न और निष्पक्ष संपन्न करवाया जाएगा। राजकीय महिला महाविद्यालय में पोलिंग पार्टियों और पुलिस बल को संबोधित करते हुए शक्ति सिंह ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करवाना सभी का नैतिक दायित्व है। पोलिंग पार्टियों की मदद और मार्गदर्शन के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजर, पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे।
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बहादुरगढ़ नगर परिषद चुनाव
अध्यक्ष पद कुल प्रत्याशी - 9
नगर में कुल वार्ड 31
पार्षद पद के प्रत्याशी 133
कुल मतदाता 1,33,076
कुल मतदान केंद्र 123
शाम छह बजे के बाद प्रवेश नहीं
डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पहले मतदान अधिकारियों की बैठक में कहा कि मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में अंदर किसी भी अवांछित तत्व और वस्तु का प्रवेश नहीं होगा। मतदाता पहचान पत्र के साथ अपनी बारी आने पर मतदान करेंगे। इसमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मतदान प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। छह बजे तक मतदान केंद्र में प्रवेश कर चुके मतदाता ही अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
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बूथ के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकेें गे मतदाता
पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने कहा कि जिलाधीश द्वारा धारा 144 के आदेश जारी किए गए हैं। शहरी क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। मतदान केंद्र के अंदर कैमरा या मोबाइल फोन लाना मना है। बिना पहचान पत्र के मतदान केंद्र के अंदर किसी को भी प्रवेश नहीं करने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवार अपना बूथ मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे से बाहर बना सकता है। 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार या चुनाव चिह्न प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस बल से कहा कि अवांछित तत्वों से सख्ती से निपटें। इस अवसर पर जिप सीईओ प्रदीप कौशिक, निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र सिंह, डीएसपी पवन शर्मा, निर्वाचन कानूनगो सुनील डांगी सहित एआरओ और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।
-फोटो 5 : पोलिंग पार्टियों को संबोधित करते जिला निर्वाचन अधिकारी शक्ति सिंह।
-फोटो 6 : मतदान पार्टियों को फाइनल प्रशिक्षण देते वरिष्ठ अधिकारी।
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