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Jhajjar-Bahadurgarh News: आवंटन पत्र पाकर खिले लाभार्थियों के चेहरे
Thu, 04 Jul 2024 05:55 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Thu, 04 Jul 2024 05:55 AM IST
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झज्जर में स्थित नगर परिषद में लोगो को प्रमाण पत्र देते हुए चेयरमेन जिले सिंह सैनी व साथ में खड़
बहादुरगढ्। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगर परिषद कार्यालय में चेयरमैन जिले सिंह सैनी ने 251 पात्रों को आवंटन पत्र वितरित किए। आवंटन पत्र पाकर लाभार्थी काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना से उनका अपने घर का सपना पूरा होने जा रहा है।
चेयरमैन ने कहा कि कुल 851 पात्रों को यह आवंटन पत्र दिए जाएंगे। पिछले साल इसके फार्म निकले थे। इस साल की शुरुआत में फीस भरवाई गई थी और इसका ड्रा निकाला गया। झज्जर शहर के सेक्टर 6 व 9 में 851 पात्रों को सरकार ने प्लाट दिए हैं। भाजपा सरकार ने हर जरूरतमंद के घर का सपना पूरा किया है। इस अवसर पर कार्यकारी अधिकारी केके यादव, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के इंचार्ज अरुण शग्गू, पार्षद जयपाल मौजूद रहे। लाभार्थी को प्रोविजनल आवंटन पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों में ही अब पात्रों को 10 हजार रुपये की राशि जमा करवानी होगी। इसके अलावा बाकी बची 80 हजार रुपये की राशि छह बराबर किस्तों में अगले छह माह के अंदर जमा करवानी होगी। सभी पात्रों को यह निर्देश वितरित किए गए प्रोविजनल आवंटन पत्रों पर बाकायदा लिखकर दी गई हैं।आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 12 माह के अंदर-अंदर आवासी इकाई का निर्माण शुरू करना होगा और 24 माह के अंदर निर्माण कार्य को पूरा भी करना होगा। प्लाट का उपयोग केवल आवास निर्माण हेतु किया जा सकेगा और कोई व्यवसायिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी और किराये पर भी नहीं दिया जा सकेगा। आवंटन की तिथि से 10 साल तक मकान को पट्टे पर नहीं दिया जा सकेगा और न ही बेचा जा सकेगा। हालांकि आवासीय निर्माण के लिए होम लोन लेने के लिए प्लाट को बैंक या वित्तीय संस्थान के पास गिरवी रखा जा सकेगा।
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चेयरमैन ने कहा कि कुल 851 पात्रों को यह आवंटन पत्र दिए जाएंगे। पिछले साल इसके फार्म निकले थे। इस साल की शुरुआत में फीस भरवाई गई थी और इसका ड्रा निकाला गया। झज्जर शहर के सेक्टर 6 व 9 में 851 पात्रों को सरकार ने प्लाट दिए हैं। भाजपा सरकार ने हर जरूरतमंद के घर का सपना पूरा किया है। इस अवसर पर कार्यकारी अधिकारी केके यादव, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के इंचार्ज अरुण शग्गू, पार्षद जयपाल मौजूद रहे। लाभार्थी को प्रोविजनल आवंटन पत्र प्राप्त होने के 30 दिनों में ही अब पात्रों को 10 हजार रुपये की राशि जमा करवानी होगी। इसके अलावा बाकी बची 80 हजार रुपये की राशि छह बराबर किस्तों में अगले छह माह के अंदर जमा करवानी होगी। सभी पात्रों को यह निर्देश वितरित किए गए प्रोविजनल आवंटन पत्रों पर बाकायदा लिखकर दी गई हैं।आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 12 माह के अंदर-अंदर आवासी इकाई का निर्माण शुरू करना होगा और 24 माह के अंदर निर्माण कार्य को पूरा भी करना होगा। प्लाट का उपयोग केवल आवास निर्माण हेतु किया जा सकेगा और कोई व्यवसायिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी और किराये पर भी नहीं दिया जा सकेगा। आवंटन की तिथि से 10 साल तक मकान को पट्टे पर नहीं दिया जा सकेगा और न ही बेचा जा सकेगा। हालांकि आवासीय निर्माण के लिए होम लोन लेने के लिए प्लाट को बैंक या वित्तीय संस्थान के पास गिरवी रखा जा सकेगा।
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