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Jhajjar-Bahadurgarh News: पटाखा निर्माण और बिक्री करने पर रोक
Tue, 15 Oct 2024 05:20 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Tue, 15 Oct 2024 05:20 AM IST
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झज्जर। जिलाधीश शक्ति सिंह ने आगामी 22 अक्तूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक वायु गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए बेरियम साल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री व पटाखे बजाने पर रोक लगा दी है।
केवल दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस के दिन सीमित समय में ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं। जिलाधीश ने कहा कि अधिक मात्रा में पटाखे चलाने से वातावरण दूषित हो सकता है। इससे श्वास के रोगियों को भारी तकलीफ होती है। सरकार के दिशा-निर्देश व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर अमल करते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए पटाखों की बिक्री व उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है, यह प्रतिबंध 22 अक्तूबर से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। दीपावली और गुरु पर्व के दिन रात को आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जा सकता है। क्रिसमस से एक दिन पहले रात को 11.55 से 12.30 बजे तक ये ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं।
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केवल दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस के दिन सीमित समय में ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं। जिलाधीश ने कहा कि अधिक मात्रा में पटाखे चलाने से वातावरण दूषित हो सकता है। इससे श्वास के रोगियों को भारी तकलीफ होती है। सरकार के दिशा-निर्देश व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर अमल करते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए पटाखों की बिक्री व उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है, यह प्रतिबंध 22 अक्तूबर से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। दीपावली और गुरु पर्व के दिन रात को आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जा सकता है। क्रिसमस से एक दिन पहले रात को 11.55 से 12.30 बजे तक ये ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं।
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