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ग्रैप-4 की सख्ती: उल्लंघन करने वालों पर लगाया जुर्माना, शिकायत देने के लिए नंबर जारी

Fri, 22 Nov 2024 03:24 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Fri, 22 Nov 2024 03:24 AM IST
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Strictness of Grap-4: Fine imposed on violators, number issued to lodge complaint
21jjrp13- झज्जर। भट्ठी जलाने वालों पर कार्रवाई के लिए पहुंची नगर परिषद की टीम। स्त्रोत- नगर परि
झज्जर।
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जिले में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैप-4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभाग मिलकर प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। आठ टीमें 24 घंटे एक्टिव मोड में कार्य कर रही हैं। प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने वालों की शिकायत देने के लिए नंबर जारी किए हैं।

सीएंडडी (निर्माण और विध्वंस) साइटों का निरीक्षण किया जा रहा है। इन साइटों पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान जारी किए गए हैं। ग्रैप-4 के नियमों के तहत विभिन्न टीमों ने 43 साइटों का निरीक्षण किया व 17 साइटों पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने चालान काटते हुए जुर्माना लगाया है।
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इसके अलावा खुले में कचरा और अन्य सामग्री जलाने की घटनाओं पर भी कार्रवाई की गई। प्रशासन को इस प्रकार की 24 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 12 मामलों में कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों की चेकिंग भी तेज कर दी गई है व अवहेलना करने वाले वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर प्रदूषणकारी गतिविधियों से बचें और पर्यावरण को संरक्षित रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
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एंटी स्मॉग गन सक्रिय

जिले में 23 एंटी स्मॉग गन सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं जिनसे वातावरण को शुद्ध किया जा रहा है। इसके अलावा 19 पानी के टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। जिले में करीब 30-35 किमी तक सड़क पर सफाई की गई है ताकि धूल से वातावरण में प्रदूषण ना फैले।


भट्ठी चलाने वाले ढाबा संचालकों पर चार पर लगाया जुर्माना
वीरवार को नगर परिषद ने छिकारा चौक, यादव धर्मशाला और राव तुलाराम चौक के पास भट्ठी जलाने पर चार ढाबा संचालकों पर जुर्माना लगाया। इन सभी पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बुधवार को भी चार लोगों पर जुर्माना किया गया था।



जिला प्रशासन ने जारी किए प्रदूषण फैलाने की शिकायत के लिए नंबर

ग्रैप-4 के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों की शिकायत के लिए जिला प्रशासन ने मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए हैं, इनपर नागरिक प्रदूषण फैलाने वाले गतिविधियों की सूचना दे सकते हैं। सॉलिड वेस्ट, डंपिंग, कचरा में आग लगाने आदि की शिकायत 9306310046 मोबाइल नंबर पर करें। इसके अलावा समीर पोर्टल पर भी शिकायत की जा सकती है। धूल कणों से होने वाले प्रदूषण की शिकायत के लिए 8059123768 सार्वजनिक किया गया है। इसके अलावा आरओ प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से 90505-35405 व 99910-19568 नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर भी जिला वासी फोन या व्हाट्सएप कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा डीसी झज्जर के एक्स हेंडल (@dcjhajjarDc) पर भी प्रदूषण से संबंधित सूचना या फोटो को टैग किया जा सकता है। शिकायत प्राप्त होते ही प्रदूषण से संबंधित छोटी शिकायतों पर तीन घंटे में तथा बड़े मामलों में छह घंटे के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।



प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों को सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। सभी विभागों को ग्रैप-4 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों से अपील है कि लोग पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं और किसी भी प्रदूषण से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना प्रशासन की ओर से सार्वजनिक किए गए नंबरों पर तुरंत दें। कुछ साइट पर जुर्माना भी किया गया है।
प्रदीप दहिया, डीसी, झज्जर
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