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Jhajjar-Bahadurgarh News: समय पर सूचना न देने पर राज्य सूचना आयोग ने नप के कार्यकारी अभियंता को भेजा कारण बताओ नोटिस

Mon, 05 Aug 2024 05:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Mon, 05 Aug 2024 05:26 AM IST
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State Information Commission sent show cause notice to Executive Engineer of NP for not providing timely information
बहादुरगढ़। जन सूचना अधिकार कानून-2005 के तहत समय पर सूचना उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) के खिलाफ संज्ञान लिया है। आयोग ने उनसे 20 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। 17 फरवरी 2025 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सम्मुख पेश होने के लिए आदेश दिए हैं। अधिकारी के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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शहर के मोहन नगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता सतपाल हाडा ने नगर परिषद से संबंधित छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, लेकिन केवल दो बिंदुओं पर जानकारी दी गई। जानकारी न देने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग को शिकायत की। अब इस पर कार्रवाई की गई है। हाडा ने 21 अप्रैल 2023 को नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता व जनसूचना अधिकारी से सूचना मांगी थी। समय पर सूचना न उपलब्ध करवाने पर प्रार्थी ने उपमंडल अधिकारी कार्यालय 5 जून 2023 में प्रथम अपील दायर की, परंतु उपमंडल अधिकारी के कार्यालय द्वारा अपील रजिस्टर्ड कराकर भेजी थी, चिट्ठी लेने से मना कर दिया, उसके बाद प्रार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी कम उपायुक्त झज्झर के कार्यालय में प्रथम अपील दायर की, लेकिन उपायुक्त झज्जर के कार्यालय द्वारा कार्यकारी अधिकारी को प्रथम अपीलीय अधिकारी बताते हुए नगर परिषद को भेज दी। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने 14 अगस्त 2023 तक कोई भी जानकारी प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने के उपरांत द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में दायर की गई। जिस पर संज्ञान लेते हुए नगर परिषद बहादुरगढ़ के राज्य सूचना अधिकारी कम कार्यकारी अभियंता को 16 जुलाई 2024 को 11 बजे राज्य सूचना कमिश्नर डॉ. जगबीर सिंह के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए समय पर जानकारी न देने पर बहादुरगढ़ नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी डाल चंद को 20 नवंबर 2024 तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने व 17 फरवरी 2025 को 11 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सामने सम्मुख होने को कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि जन सूचना अधिकार कानून का पालन न करने पर क्यों न आप पर 250 रुपये प्रतिदिन की दर से 25000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाए।
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सतपाल हाडा ने बताया कि उन्होंने अपने मकान की अस्थाई प्रॉपर्टी आईडी जोकि नगर परिषद बहादुरगढ़ द्वारा बनाकर मार्च 2022 तक 5738/ रुपए जमा करवाए थे। नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करने के कारण 18 दिसंबर 2023 को उन्होंने राज्य सूचना आयोग के सामने अपील दायर की थी। जिस पर आयोग ने यह कार्रवाई की है।
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वर्जन

आरटीआई कार्यकर्ता सतपाल हाडा की ओर से जो जानकारी नगर परिषद से मांगी गई थी। वह मेरी तरफ से पूरी तरह दे दी गई थी। कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया जाएगा।



-डालचंद शर्मा, एक्सईएन, नगर परिषद बहादुरगढ़।
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