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Jhajjar-Bahadurgarh News: जिले में प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर धारा-144 लागू ी
Wed, 03 Jul 2024 05:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Wed, 03 Jul 2024 05:15 AM IST
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झज्जर। हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण व नकल रहित आयोजित करवाने के लिए जिलाधीश शक्ति सिंह ने जिले में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 के तहत पाबंदियां रहेंगी। 3 से 11 जुलाई के मध्य हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक (पूरक विषय, री अपीयर, अंक सुधार) परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जिलाधीश शक्ति सिंह द्वारा जारी किए आदेशों में कहा गया है कि परीक्षाओं को निर्बाध व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत झज्जर जिला की सीमा में आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इस परिधि में आग्नेशस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, हथियार लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकेगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की सीमा में आने वाली फोटोस्टेट की दुकान परीक्षाओं के समय बंद रहेगी।
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आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 के तहत पाबंदियां रहेंगी। 3 से 11 जुलाई के मध्य हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा वरिष्ठ माध्यमिक (पूरक विषय, री अपीयर, अंक सुधार) परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जिलाधीश शक्ति सिंह द्वारा जारी किए आदेशों में कहा गया है कि परीक्षाओं को निर्बाध व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत झज्जर जिला की सीमा में आने वाले सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। इस परिधि में आग्नेशस्त्र, तलवार, गंडासा, लाठी, हथियार लेकर कोई भी व्यक्ति नहीं चल सकेगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की सीमा में आने वाली फोटोस्टेट की दुकान परीक्षाओं के समय बंद रहेगी।
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