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Jhajjar-Bahadurgarh News: ग्रैप 3 और 4 की पाबंदियां हटी, मिली राहत
Fri, 06 Dec 2024 02:00 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Fri, 06 Dec 2024 02:00 AM IST
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बहादुरगढ़। दिसंबर माह की शुरुआत से सुधर रहे प्रदूषण के हालात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लगे ग्रैप 3 और 4 के प्रतिबंधों को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की ओर से ग्रेप 3 और 4 की पाबंदियां हटा दी गई है। इससे क्षेत्रवासियों को काफी राहत मिली है। अभी ग्रैप 1 और 2 की पाबंदी लागू रहेगी। बहादुरगढ़ में वीरवार को एक्यूआई 192 दर्ज किया गया। दो दिनों से एक्यूआई यलो जोन में रहा है। हालांकि वीरवार को एक्यूआई बुधवार के मुकाबले काफी बढ़ गया। बुधवार को यह महज 122 दर्ज किया गया था।
अब हट जाएंगी ये पाबंदियां
- दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक (आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रकों का जारी रहेगा प्रवेश)
-एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक नहीं रहेगी।
- इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, बीएस-4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। (अनुमति सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों के लिए होगी)
- दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 और उससे कम के डीजल मालवाहक और भारी वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।
- हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी परियोजनाओं के काम (निर्माण कार्य) पर प्रतिबंध ग्रेप-3 के तहत लागू रहेंगे।
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ग्रेप-2 के तहत ये पाबंदियां रहेंगी जारी
- आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक
- पार्किंग शुल्क, सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश
- इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में छूट दी गई
- ग्रेप-2 के तहत सीएक्यूएम ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो। इसके अलावा एनसीआर में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
- सीएक्यूएम ने लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है। जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य न करें। खुले में लकड़ी या कूड़ा न जलाएं।
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अब हट जाएंगी ये पाबंदियां
- दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक (आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रकों का जारी रहेगा प्रवेश)
-एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक नहीं रहेगी।
- इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी, बीएस-4 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। (अनुमति सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों के लिए होगी)
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- दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-4 और उससे कम के डीजल मालवाहक और भारी वाहनों के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।
- हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी परियोजनाओं के काम (निर्माण कार्य) पर प्रतिबंध ग्रेप-3 के तहत लागू रहेंगे।
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ग्रेप-2 के तहत ये पाबंदियां रहेंगी जारी
- आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों में डीजल जनरेटर पर रोक
- पार्किंग शुल्क, सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश
- इमरजेंसी सेवाओं के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल में छूट दी गई
- ग्रेप-2 के तहत सीएक्यूएम ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम हो। इसके अलावा एनसीआर में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के साथ ही मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
- सीएक्यूएम ने लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है। जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य न करें। खुले में लकड़ी या कूड़ा न जलाएं।