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Jhajjar: निजी बस संचालकों और ट्रक यूनियन ने हिट एंड रन कानून का जताया विरोध, रहा चक्का जाम

Mon, 01 Jan 2024 05:30 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 01 Jan 2024 05:30 PM IST
सार

उन्होंने इस बिल को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।

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Private bus operators and truck union protest against hit and run law
झज्जर में खड़ी प्राइवेट बस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हिट एंड रन कानून के विरोध में सोमवार को झज्जर में कई प्राइवेट बसों के पहिए थम गए। जिले में 50 से ज्यादा प्राइवेट बसों का चक्का जाम हुआ। बस संचालकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 26 दिसंबर को लोकसभा में न्याय संहिता बिल पारित किया गया है।

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चालकों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यूनियन इसका विरोध करती है, क्योंकि इस बिल के लागू होने से देशभर के चालक बर्बाद हो जाऐंगे। वहीं ट्रक यूनियन ने भी इस बिल का विरोध करते हुए नारेबाजी की। साथ ही बिल को वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि इस बिल में यह प्रावधान किया है कि वाहन चालक द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल तक इलाज के लिए पहुंचाना होगा।
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अगर वाहन चालक द्वारा घायल व्यक्ति को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया तो वाहन चालक को 10 साल की सजा व 10 लाख रुपये का जुर्माना होगा। अगर घायल व्यक्ति की इलाज के बाद भी मृत्यु हो गई तो सात साल की सजा और सात लाख का जुर्माना किया जाएगा। देश भर के चालक इस बिल का विरोध कर रहे हैं।

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