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Jhajjar-Bahadurgarh News: बीपीएल परिवारों के पुराने बिजली बिल होंगे माफ

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:40 PM IST
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Old electricity bills for BPL families will be waived
नारनौल। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए बकाया बिजली बिल माफी योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र अंत्योदय परिवारों के पुराने बिजली बिलों के बकाया में छूट दी जाएगी। नारनौल के विधायक एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव ने वीरवार को यह जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के डेटाबेस में पारिवारिक सूचना डेटा भंडार (एफआईडीआर) के अनुसार जिन अंत्योदय परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख रुपये तक दर्ज है, वे योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की पिछले 12 महीनों की औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक होना भी जरूरी है।
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योजना में भुगतान में चूक के कारण लंबित बिलों, विवादित बिलों और बिजली चोरी से जुड़े मामलों को भी निर्धारित नियमों के अनुसार शामिल किया गया है।
विधायक ने बताया कि योजना में 50 यूनिट तक मासिक खपत पर दो रुपये प्रति यूनिट और 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है। वहीं, 101 से 150 यूनिट तक खपत के लिए 2.75 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा।
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खराब मीटर वाले पात्र उपभोक्ताओं के बिल की गणना भी निर्धारित नियमों के अनुसार होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 40 यूनिट और शहरी क्षेत्रों में 50 यूनिट प्रतिमाह की खपत के आधार पर मूल राशि तय करने का प्रावधान है। ओम प्रकाश यादव ने बताया कि पात्र उपभोक्ताओं को पिछले 12 महीनों की मूल बकाया राशि जमा करवानी होगी। योजना के तहत अधिकतम देय राशि 3600 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने पात्र परिवारों से योजना की शर्तों की जानकारी लेकर इसका लाभ उठाने की अपील की।
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