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Jhajjar-Bahadurgarh News: नप ने प्रॉपर्टी टैक्स पर बढ़ाई छूट, अब 29 फरवरी तक मिलेगा लाभ
Tue, 02 Jan 2024 10:09 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Tue, 02 Jan 2024 10:09 PM IST
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झज्जर। स्थानीय शहरी निकाय निदेशालय ने एक बार फिर से प्रॉपर्टी टैक्स में छूट जारी कर दी है। पहले छूट 31 दिसंबर तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 29 फरवरी 2024 तक कर दिया है। ऐसे में नए साल पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वालों को सुविधा होगी। अब वह इसका लाभ 29 फरवरी तक उठा सकते हैं।
दिसंबर तक नगर परिषद के पास लगभग सवा करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हुए हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपये का एरियर व टैक्स लोगों की तरफ बकाया पड़ा है। ऐसे में अब हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के लिए विशेष छूट जारी की है। इसके तहत शहरी क्षेत्र में स्थित लोग अपनी प्रॉपर्टी डाटा की स्वयं सत्यापित करके वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं। इसी प्रकार से वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए संपत्ति कर के बकाया की मूलराशि पर 15 प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति मालिकों को अनुमत की जाएगी, जो 29 फरवरी 2024 तक वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के संपत्ति कर के सभी बकाया का भुगतान कर देंगे और संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित करेंगे।
इसके अलावा सभी करदाताओं को वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक लंबित संपत्ति कर के बकाया पर शत-प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट दी जाएगी। यदि उनके बकाया का भुगतान 29 फरवरी 2024 तक कर दिया जाएगा और संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्वयं प्रमाणित भी करते हैं।
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शहर में 38 हजार प्रॉपर्टी आईडी
झज्जर शहर में कुल 38 हजार प्रॉपर्टी आईडीधारक हैं। इनमें से अब तक लगभग सवा करोड़ रुपये का टैक्स और एरियर जमा कराया है। इसके अलावा बेरी में 3879 और बहादुरगढ़ में 83368 प्रॉपर्टी आईडी हैं।
बडे़ बकायेदारों पर विभाग की नजर
शहर मे कई ऐसे बडे़ बकायेदार भी हैं, जिन्होंने सालों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है। इसमें अधिकतर सरकारी कार्यालय भी शामिल हैं। इन पर 6 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है।
सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स पर दोबारा छूट जारी कर दी है। शहर के लोगों को चाहिए कि वह टैक्स को जमा कराएं ताकि नप को राजस्व मिल सके। जिससे विकास के काम कराएं जा सके।-जिले सिंह सैनी, चेयरमैन, नगर परिषद, झज्जर
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दिसंबर तक नगर परिषद के पास लगभग सवा करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में जमा हुए हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपये का एरियर व टैक्स लोगों की तरफ बकाया पड़ा है। ऐसे में अब हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के लिए विशेष छूट जारी की है। इसके तहत शहरी क्षेत्र में स्थित लोग अपनी प्रॉपर्टी डाटा की स्वयं सत्यापित करके वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं। इसी प्रकार से वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए संपत्ति कर के बकाया की मूलराशि पर 15 प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति मालिकों को अनुमत की जाएगी, जो 29 फरवरी 2024 तक वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के संपत्ति कर के सभी बकाया का भुगतान कर देंगे और संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित करेंगे।
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इसके अलावा सभी करदाताओं को वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक लंबित संपत्ति कर के बकाया पर शत-प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट दी जाएगी। यदि उनके बकाया का भुगतान 29 फरवरी 2024 तक कर दिया जाएगा और संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्वयं प्रमाणित भी करते हैं।
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शहर में 38 हजार प्रॉपर्टी आईडी
झज्जर शहर में कुल 38 हजार प्रॉपर्टी आईडीधारक हैं। इनमें से अब तक लगभग सवा करोड़ रुपये का टैक्स और एरियर जमा कराया है। इसके अलावा बेरी में 3879 और बहादुरगढ़ में 83368 प्रॉपर्टी आईडी हैं।
बडे़ बकायेदारों पर विभाग की नजर
शहर मे कई ऐसे बडे़ बकायेदार भी हैं, जिन्होंने सालों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है। इसमें अधिकतर सरकारी कार्यालय भी शामिल हैं। इन पर 6 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है।
सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स पर दोबारा छूट जारी कर दी है। शहर के लोगों को चाहिए कि वह टैक्स को जमा कराएं ताकि नप को राजस्व मिल सके। जिससे विकास के काम कराएं जा सके।-जिले सिंह सैनी, चेयरमैन, नगर परिषद, झज्जर