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Jhajjar: पराली जलाने पर दो गांवों के दो किसानों के खिलाफ केस दर्ज
Sun, 24 Nov 2024 08:58 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sun, 24 Nov 2024 08:58 PM IST
सार
उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. जगजीत सांगवान ने किसानों से अपील की वे पराली को कृषि विभाग के सुझाए गए तरीकों से अपने खेत में ही मिलाए। ऐसा करने पर किसानों को हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि सरकार उपलब्ध करवाएगी।
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FIR Demo
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
झज्जर जिले के गांव दुजाना और ढराणा में रविवार को पराली जलाए जाने के मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर दो किसानों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
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कृषि विभाग के उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. जगजीत सांगवान ने बताया कि विभाग के गांव दुजाना और ढराणा में फसल अवशेषों में आग में लगाए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर विभागीय अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। टीम ने संबंधित किसानों से संपर्क कर जांच पड़ताल की गई। कार्रवाई करते हुए पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई है।
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अवशेष जलाने वालों पर होगी कार्रवाई
इसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति अपने खेत में फसल अवशेषों को जलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सरकार व प्रशासन पराली जलाने को लेकर काफी सख्त व गंभीर है।
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