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Jhajjar-Bahadurgarh News: नियम तोड़ने वाले वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी किए तो होगी कार्रवाई

Fri, 22 Nov 2024 11:45 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Fri, 22 Nov 2024 11:45 PM IST
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If pollution certificates are issued to vehicles breaking the rules, action will be taken
झज्जर। जिले में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। अब प्रदूषण जांच केंद्रों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी किए तो कार्रवाई की जाएगी।
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एसडीएम रविंद्र यादव ने बताया प्रदूषण नियंत्रण सभी प्रदूषण जांच केंद्रों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और होलोग्राम बेस्ड रंगीन स्टीकर नहीं होंगे, उन्हें पॉल्यूशन कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे। ऐसे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग और पुलिस विभाग बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाएगा और इनके चालान किए जाएंगे। अगर कोई जांच केंद्र निर्देशों की अवहेलना करते हुए ऐसे वाहनों को प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट जारी करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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15 वर्ष पुराने पेट्रोल व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन की 15 दिनों के भीतर लें एनओसी

झज्जर आरटीओ में रजिस्टर्ड 15 पुराने पेट्रोल वाहन व 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को 15 दिनों के अंदर एनओसी लेनी अनिवार्य है अन्यथा उन्हें पोर्टल से अपंजीकृत कर दिया जाएगा। जिले में 10 साल पुराने डीजल वाहन व 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों की आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इन दोनों श्रेणियों में पंजीकृत वाणिज्य व गैर वाणिज्यिक वाहन जो झज्जर आरटीओ में पंजीकृत हैं, उनको आगामी 15 दिनों के अंदर एनओसी लेनी अनिवार्य है।
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जिले में प्रदूषण नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को सख्ती से आदेश लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
रवींद्र यादव, एसडीएम, झज्जर
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