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Jhajjar-Bahadurgarh News: दिवाली पर रात आठ से दस बजे तक चलाए जा सकेंगे ग्रीन पटाखे
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झज्जर। जिलाधीश शक्ति सिंह ने 31 जनवरी तक वायु गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए जिले में बेरियम साल्ट वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री व पटाखे बजाने पर रोक लगा दी है। केवल दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं।
जिलाधीश ने कहा कि अधिक मात्रा में पटाखे बजाने से वातावरण दूषित हो सकता है। जिससे श्वास के रोगियों को भारी तकलीफ होती है। सरकार के दिशा-निर्देश व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर अमल करते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए पटाखों की बिक्री व उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। इस दौरान दिवाली और गुरु पर्व के दिन रात को आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं। क्रिसमस से एक दिन पहले रात को 11.55 से 12.30 बजे तक ये ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विस्फोटक अधिनियम के तहत जारी किए आदेश में जिलाधीश ने कहा है कि जोर की आवाज करने वाले पटाखे तथा पटाखों की लडियां आदि के उत्पादन तथा बेचने पर रोक रहेगी। पटाखों की वजह से वायु प्रदूषण इंडेक्स 2.5 से दस प्वाईंट तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वायु इंडेक्स पर निगरानी रखेंगे। पुलिस, स्थानीय शहरी निकाय, अग्निशमन व पंचायत विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजारों में पटाखों की बिक्री न हो और कहीं पर भी फैक्ट्री में पटाखे ना बनाए जाएं।
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जिलाधीश ने कहा कि अधिक मात्रा में पटाखे बजाने से वातावरण दूषित हो सकता है। जिससे श्वास के रोगियों को भारी तकलीफ होती है। सरकार के दिशा-निर्देश व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर अमल करते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए पटाखों की बिक्री व उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। इस दौरान दिवाली और गुरु पर्व के दिन रात को आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं। क्रिसमस से एक दिन पहले रात को 11.55 से 12.30 बजे तक ये ग्रीन पटाखे बजाए जा सकते हैं।
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विस्फोटक अधिनियम के तहत जारी किए आदेश में जिलाधीश ने कहा है कि जोर की आवाज करने वाले पटाखे तथा पटाखों की लडियां आदि के उत्पादन तथा बेचने पर रोक रहेगी। पटाखों की वजह से वायु प्रदूषण इंडेक्स 2.5 से दस प्वाईंट तक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वायु इंडेक्स पर निगरानी रखेंगे। पुलिस, स्थानीय शहरी निकाय, अग्निशमन व पंचायत विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजारों में पटाखों की बिक्री न हो और कहीं पर भी फैक्ट्री में पटाखे ना बनाए जाएं।
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