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खाद्य सुरक्षा विभाग ने सात दुकानों से भरे आठ मिठाईयों के सैंपल
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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की ओर से शहर में मिठाई की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया। टीम ने मिठाइयों की गुणवत्ता जांच करने के लिए शहर में अलग-अलग दुकानों से कुल आठ सैंपल लिए। वहीं दुकानदारों को गुणवत्ता व स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री उड़नदस्ते व खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर में अलग-अलग दुकानों पर मिठाइयों दूध दही व अन्य पदार्थों के सैंपल लिए थे।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने बुधवार को पुराने बस स्टैंड के समीप दीप रसगुल्ले से रसगुल्ले, सात्विक की मिष्ठान भंडार से फीका खोया व रसगुल्ले, रामे हलवाई से खोया बर्फी, भगवान दास मिष्ठान भंडार पेड़ा, सुंदर मिष्ठान भंडार से फीका खोया, महेश मिष्ठान भंडार से गुलाब जामुन, सैनी बर्फी भंडार से खोया बर्फी के सैंपल भरे गए।
कोई भी मिठाई नकली मावा से न बनाए
दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए किए कि दीपावली के समय किसी भी प्रकार की कोई भी मिठाई नकली मावा से न बनाएं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि वह समय पर शहर की दुकानों में औचक निरीक्षण करते रहेंगे व सैंपलिंग के साथ दुकानों पर अन्य व्यवस्था को जायजा लिया जाता रहेगा। त्योहारी सीजन में लोगों के बीच मिठाइयों की मांग ज्यादा रहती है। इसको देखते हुए विभाग की ओर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
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सैंपल फेल आने पर तीन लाख रुपये तक जुर्माने के साथ सजा का है प्रावधान
किसी दुकानदार को सैंपल फेल आता है तो उसमें विभागीय कार्रवाई पूरी होने के बाद तीन लाख रुपये तक जुर्माने से लेकर सजा का प्रावधान भी है। वहीं दुकानदारों को दोबारा से सैंपल जांच कराने का मौका दिया जाता है। सैंपल भरते समय एक समय पर एक मिठाई या अन्य सामान के चार सैंपल लिए जाते है।
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खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने बुधवार को पुराने बस स्टैंड के समीप दीप रसगुल्ले से रसगुल्ले, सात्विक की मिष्ठान भंडार से फीका खोया व रसगुल्ले, रामे हलवाई से खोया बर्फी, भगवान दास मिष्ठान भंडार पेड़ा, सुंदर मिष्ठान भंडार से फीका खोया, महेश मिष्ठान भंडार से गुलाब जामुन, सैनी बर्फी भंडार से खोया बर्फी के सैंपल भरे गए।
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कोई भी मिठाई नकली मावा से न बनाए
दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए किए कि दीपावली के समय किसी भी प्रकार की कोई भी मिठाई नकली मावा से न बनाएं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि वह समय पर शहर की दुकानों में औचक निरीक्षण करते रहेंगे व सैंपलिंग के साथ दुकानों पर अन्य व्यवस्था को जायजा लिया जाता रहेगा। त्योहारी सीजन में लोगों के बीच मिठाइयों की मांग ज्यादा रहती है। इसको देखते हुए विभाग की ओर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
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सैंपल फेल आने पर तीन लाख रुपये तक जुर्माने के साथ सजा का है प्रावधान
किसी दुकानदार को सैंपल फेल आता है तो उसमें विभागीय कार्रवाई पूरी होने के बाद तीन लाख रुपये तक जुर्माने से लेकर सजा का प्रावधान भी है। वहीं दुकानदारों को दोबारा से सैंपल जांच कराने का मौका दिया जाता है। सैंपल भरते समय एक समय पर एक मिठाई या अन्य सामान के चार सैंपल लिए जाते है।