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Jhajjar-Bahadurgarh News: नए कानून के तहत बादली पुलिस थाने में दर्ज हुआ पहला केस
Thu, 04 Jul 2024 05:52 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Thu, 04 Jul 2024 05:52 AM IST
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बादली। पहली जुलाई से लागू हुए नए कानून के तहत बादली पुलिस थाना में पहला मामला 3 जुलाई को दर्ज किया गया। मामला महिला की गुमशुदगी से संबंधित है जिसमें पुलिस ने महिला के पति के बयान पर दर्ज किया है।
पुलिस थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि पहले गुमशुदगी आईपीसी की धारा 363 के तहत होता था लेकिन अब बीएनएस की धारा 127-6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार बादली निवासी सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी घर से लापता हो गई है। सुरेंद्र की पत्नी एक निजी कैंटीन में खाना बनाने का काम करती थी जो कि घर से बिना बताए ही कहीं चली गई है। महिला की तलाश सभी परिचितों के पास की। लेकिन कोई पता नहीं चल सका है। सुरेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है।
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पुलिस थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि पहले गुमशुदगी आईपीसी की धारा 363 के तहत होता था लेकिन अब बीएनएस की धारा 127-6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार बादली निवासी सुरेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी घर से लापता हो गई है। सुरेंद्र की पत्नी एक निजी कैंटीन में खाना बनाने का काम करती थी जो कि घर से बिना बताए ही कहीं चली गई है। महिला की तलाश सभी परिचितों के पास की। लेकिन कोई पता नहीं चल सका है। सुरेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है।
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