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Jhajjar-Bahadurgarh News: आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं मतदान
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झज्जर। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शक्ति सिंह ने कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी फार्म 12-डी भरकर अलग से मतदान करने की सुविधा ले सकते हैं। डीसी ने बुधवार को लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे।
बैठक में डीसी ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह व्यवस्था की गई है कि जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी के कारण मतदान बूथ पर उपस्थित नहीं हो सकते, वे फार्म 12-डी भरकर पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आयोग के मुताबिक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, इंडियन रेलवे, प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो, बिजली विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, दमकल विभाग, बीएसएनएल व मीडियाकर्मी जिनका राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की कवरेज के लिए पहचान-पत्र बनाया है, वे पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकते हैं।
उन्होंने बताया कि फार्म 12-डी भरने वाले कर्मचारियों के मतदान के लिए चारों विधानसभा क्षेत्रों में आरओ कार्यालय में सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। जहां चार दिन तक पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा केवल आवश्यक सेवाओं में जुड़े कर्मचारियों के लिए हैं, जबकि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ड्यूटी ऑर्डर के साथ ही फॉर्म 12 दिया जाएगा। डीसी ने सभी विभागीय अअधिकारियों को अपने विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए जो अपने विभाग में इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करवाए। बैठक में उप तहसीलदार निर्वाचन सुरेंद्र कुमार, एआईपीआरओ मनप्रीत सिंह उपस्थित थे।
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बैठक में डीसी ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह व्यवस्था की गई है कि जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी के कारण मतदान बूथ पर उपस्थित नहीं हो सकते, वे फार्म 12-डी भरकर पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आयोग के मुताबिक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई, इंडियन रेलवे, प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो, बिजली विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, दमकल विभाग, बीएसएनएल व मीडियाकर्मी जिनका राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान की कवरेज के लिए पहचान-पत्र बनाया है, वे पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकते हैं।
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उन्होंने बताया कि फार्म 12-डी भरने वाले कर्मचारियों के मतदान के लिए चारों विधानसभा क्षेत्रों में आरओ कार्यालय में सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा। जहां चार दिन तक पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी। पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा केवल आवश्यक सेवाओं में जुड़े कर्मचारियों के लिए हैं, जबकि चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ड्यूटी ऑर्डर के साथ ही फॉर्म 12 दिया जाएगा। डीसी ने सभी विभागीय अअधिकारियों को अपने विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए जो अपने विभाग में इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करवाए। बैठक में उप तहसीलदार निर्वाचन सुरेंद्र कुमार, एआईपीआरओ मनप्रीत सिंह उपस्थित थे।
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