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चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला झज्जर
Updated Fri, 18 Mar 2016 12:42 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : Desk
लैंड मॉरगेज बैंक को ऋण की एवज में दिए गए 7.62 लाख रुपये का बाउंस चेक के मामले में वीरवार को स्थानीय कोर्ट ने दोषी बिरधाना गांव के देवेंद्र को एक साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उसे 7.65 लाख रुपये का हर्जाना भी देना होगा। यह राशि बैंक में जमा करानी होगी। गांव बिरधाना के देवेंद्र ने लैंड मॉरगेज बैंक से 26 सितंबर, 2008 को सुअर फार्म के लिए 16 लाख रुपये का ऋण लिया था। इसकी किश्त अदायगी के लिए वह आनाकानी करने लगा।
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इस बीच उसने 11 अप्रैल 2011 को बैंक को ऋण अदायगी के लिए 7 लाख 62 हजार 615 रुपये का पंजाब नेशनल बैंक का एक चेक दिया। यह चेक अदायगी के लिए बैंक में लगाया गया तो वह बाउंस हो गया। इस पर बैंक की ओर से उसे 5 मई 2011 को लीगल नोटिस देकर राशि की अदायगी का मौका दिया। लेकिन देवेंद्र ने इसके बाद भी रुपये जमा नहीं कराए।
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इस पर बैंक की ओर से 18 जून, 2011 को देवेंद्र के खिलाफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोगेंद्र सिंह की कोर्ट में केस दायर किया गया। बैंक में तभी से मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई में देवेंद्र को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने वीरवार को देवेंद्र को चेक बाउंस के मामले में एक साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही उसे 7.65 लाख रुपये का हर्जाना भी अदा करने के लिए कहा है।
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