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नागरिकों को मिला राइट टू सर्विस एक्ट से समय पर सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिलने का अधिकार : टीसी गुप्ता

Tue, 05 Oct 2021 12:00 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 05 Oct 2021 12:00 AM IST
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Citizens got the right to get benefits of services and schemes on time from Right to Service Act: TC Gupta
राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि नागरिकों को निर्धारित समयावधि में जनसेवा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। ऐसे में सेवा का अधिकार आयोग के माध्यम से नागरिकों को यह अधिकार मिल गया है कि सरकार की सेवाओं व योजनाओं का तय समयसीमा के भीतर लाभ मिले। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार के 31 विभागों की 546 सेवाएं व योजनाएं सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित है।
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मुख्य आयुक्त शहर के राजकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 विषय पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, आरडब्ल्यूए व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त कार्यशाला में जानकारी दे रहे थे। डीसी श्याम लाल पूनिया ने मुख्य आयुक्त का स्वागत किया।
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गुप्ता ने कहा कि निर्धारित समयावधि में कार्य करते हुए नागरिकों को सरकारी सेवाओं से लाभान्वित किया जाए। सरकारी विभागों के अधिकारियों को उस समय अवधि में ही वे सेवाएं आम जनता को देनी हैं। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं के बारे में जानकारी वेबसाइट हरियाणा आरटीएस.जीओवी.इन पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि नोटिफाइड सेवाओं में और सेवाएं जोड़ने या आयोग के साथ अपने सुझाव अथवा शिकायत सांझा करने के लिए आरटीएस एचआरवाईएटजीओवी.इन पर ई-मेल कर सकते हैं।
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गुप्ता ने कहा कि आयोग प्रो-एक्टिव होकर काम कर रहा है तथा किसी भी अधिकारी की ओर से सेवाएं प्रदान करने में देरी करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने में नहीं हिचकेगा। नागरिकों को समय पर सेवा उपलब्ध न होने पर झज्जर से चंडीगढ़ तक बैठे अधिकारी की जवाबदेही तय है। उन्होंने कहा कि सेवाएं प्रदान करने में देरी करने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर 20 हजार रुपये तक जुर्माना करने की शक्तियां प्राप्त हैं जो उसे अपने वेतन से भरना होगा और जिस भी अधिकारी या कर्मचारी पर तीन पेनल्टी लग गई तो आयोग उसे नौकरी से बर्खास्त करने की सरकार से सिफारिश करेगा। यही नहीं, पीड़ित आवेदक को भी आयोग पांच हजार रुपये तक का मुआवजा देरी के लिए दे सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग के फैसले के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में ही हो सकती है।

आरटीएस सचिव मीनाक्षी राज ने भी आयोग के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को जानकारी दी। रोहतक मंडल आयुक्त पंकज यादव ने कहा कि सेवा भाव से अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया जाए। इस अवसर पर एसपी राजेश दुग्गल, डीएमसी प्रदीप कौशिक, एसडीएम झज्जर शिखा, एसडीएम बेरी रविंद्र कुमार, एसडीएम बहादुरगढ़ भूपेंद्र सिंह, एसडीएम बादली विशाल कुमार, सीटीएम रेणुका नांदल व डीआईओ अमित बंसल सहित भाजपा जिलाध्यक्ष विक्रम कादियान व सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन व विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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