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Jhajjar-Bahadurgarh News: भवन निर्माण कर रहे दो लोगों के काटे सात हजार के चालान

Fri, 10 Nov 2023 12:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Fri, 10 Nov 2023 12:15 AM IST
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Challans worth seven thousand issued to two people who were constructing a building
संवाद न्यूज एजेंसी
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झज्जर। जिले में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नगर परिषद भी एक्टिव मोड में आ गई है। वीरवार को नगर परिषद की टीम ने दो जगहों पर छापा मारकर भवन निर्माण रुकवाया और 7 हजार रुपये के चालान किए गए। भविष्य में आगामी आदेश तक भवन निर्माण न करने की हिदायत भी दी गई।
दो दिन पहले भी नगर परिषद ने दो-दो हजार रुपये के चालान काटे गए थे। अब तक कुल आठ चालान किए जा चुके हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर विवेक जैन के नेतृत्व में टीम ने चालान किए। पहला चालान वार्ड नंबर-एक में किया गया, जहां पर भवन निर्माण का काम किया जा रहा था। यहां पर टीम ने दो हजार रुपये का चालान किया है। यादव धर्मशाला के पास भी भवन निर्माण किया जा रहा था। वहां पर पांच हजार रुपये का चालान किया गया। नगर परिषद द्वारा शहर में 12 टैंकरों के माध्यम से पानी छिड़काव का काम भी किया जा रहा हैए ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। बिल्डिंग इंस्पेक्टर विवेक जैन ने बताया कि जिले में भवन निर्माण पर रोक लगाई गई है। वीरवार को दो जगह भवन निर्माण चलता मिला, जिन पर 7 हजार रुपये का चालान किया गया है। वहीं वीरवार को झज्जर शहर का एक्यूआई 171 रहा।
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जिले में पटाखे निर्माण, भंडारण, बिक्री व उपयोग पर पाबंदी
बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल (ग्रीन पटाखों को छोड़कर) पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिलाधीश के इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दंड प्रक्रिया अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जिले में पहली नवंबर 2023 से लागू होकर 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेंगे।
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अधिकारियों की लगाई ड्यूटी
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी एसडीएम, थाना प्रभारी, नगर परिषद के अधिकारी, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा तहसीलदार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे। पटाखे भी केवल दीपावली पर्व के दिन शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक व क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर रात 11 बजकर 55 मिनट से रात 12 बजकर 30 मिनट तक चलाने की अनुमति होगी।
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