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ग्रैप-चार: भट्ठी जलाने वालों के काटे चालान, भवन निर्माण बंद करने की हिदायत

Thu, 21 Nov 2024 02:12 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Thu, 21 Nov 2024 02:12 AM IST
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Challan issued to furnace burners, instructions to stop building construction
20jjrp22- झज्जर। सेक्टर-9 में चल रहा भवन निर्माण का काम। संवाद
झज्जर। ग्रैप-चार की पाबंदियां लागू होने के बाद नगर परिषद की टीम ने शहर में अलग-अलग स्थानों पर भट्ठी चलाकर प्रदूषण फैलाने वाले चार लोगों पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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नगर परिषद को शिकायत मिली थी कि शहर में कई स्थानों पर मूंगफली बेचने वाले भट्ठी जलाकर प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। इसपर बुधवार को नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई की। नगर परिषद के सेनेटरी इंस्पेक्टर आनंद मलिक ने बताया कि बुधवार को भट्ठी चलाने वाले चार लोगों पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही इन लोगों को जागरूक भी किया गया कि अब ग्रैप-चार लागू है। प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए भट्ठी चलाने पर पाबंदी लगाई गई है।
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वहीं, नगर परिषद की टीम ने कोसली रोड पर मुख्य मार्ग के पास पड़े कूड़े को भी हटवाया। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण विभाग के पास किसी ने शिकायत की हुई थी, जिसे नगर परिषद के पास भेजा गया था।
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निर्माण न करने की दी हिदायत
नगर परिषद की भवन निर्माण शाखा ने भी बुधवार को शहर में चल रहे निर्माण कार्यों को रुकवाया। कुछ जगह पर मकान निर्माण चल रहे हैं। फिलहाल सभी निर्माण करने वालों को हिदायत दी गई है कि वह निर्माण कार्य न करें। यदि अब दोबारा निर्माण चालू मिलेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए आठ टीम बनाई

डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पूरे जिले में ग्रैप-4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू किया गया है। प्रदूषण फैलाने वाले गतिविधियों को रोकने के लिए आठ टीमों का गठन किया गया है जो 24 घंटे फील्ड में सक्रिय हैं। उपायुक्त ने बताया कि वायु गुणवत्ता के स्तर को सामान्य करने के लिए विभिन्न विभागों की ड्यूटी निर्धारित की गई है।


वेस्ट जलाने के खिलाफ धारा 163 लागू
जिलाधीश प्रदीप दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में वेस्ट मटेरियल, कचरा, प्लास्टिक, रबड़ आदि वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले वस्तुओं को जलाने को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा स्टोन क्रशर यूनिट, माइनिंग से संबंधित गतिविधियां, निर्माण सामग्री के आवागमन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

20jjrp22- झज्जर। सेक्टर-9 में चल रहा भवन निर्माण का काम। संवाद

20jjrp22- झज्जर। सेक्टर-9 में चल रहा भवन निर्माण का काम। संवाद

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